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अब पासपोर्ट के लिए हिंदी में कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन, नहीं रही इंग्लिश की बंदिश
नई दिल्ली: अब कोई भी भारतीय पासपोर्ट के लिए हिंदी में भी आवेदन कर सकता है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हिंदी का भी एक प्रावधान रखा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि मंत्रालय ने ये निर्णय उन लोगों को ध्यान में रख कर लिया है जिन्हें इंग्लिश की वजह से दिक्कतें पेश आ रही थी।
ये कदम हाल ही में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा अधिकारिक भाषा पर आधारित संसद समिति की नौवीं रिपोर्ट में भाषा को लेकर किए गए सिफारिशों को स्वीकारने के बाद उठाया गया है। बता दें, कि ये रिपोर्ट साल 2011 में पेश की गई थी।
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समिति ने दिया था सुझाव
समिति ने सुझाव दिया था कि पासपोर्ट ऑफिस में हिंदी और अंग्रेजी में फॉर्म उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हिंदी में भरे गए फॉर्म को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। समिति की अनुशंसा में कहा गया था, कि ऐसे पासपोर्ट में सभी एंट्री भी हिंदी में होनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक, अब लोग पासपोर्ट का एप्लिकेशन हिंदी में डाउनलोड कर उसे भर सकते हैं।
आवेदन का प्रिंट आउट स्वीकार नहीं
पासपोर्ट सेवा केंद्र और क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट स्वीकार नहीं करेंगे। पैनल ने अपनी अनुशंसा में कहा था, कि पासपोर्ट और वीजा से संबंधित जानकारी भी मंत्रालय की वेबसाइट पर हिंदी में उपलब्ध होनी चाहिए।