अगले साल से ऑनलाइन प्रोडक्ट्स पर MRP के साथ अन्य डिटेल्स देना जरुरी

ऑनलाइन ग्राहकों के संरक्षण के लिए सरकार ने ई-कामर्स कंपनियों से उत्पादों पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस (एमआरपी) और अन्य डिटेल्स मसलन एक्सपायरी डेट और कस्टमर केयर का ब्योरा देना अनिवार्य कर दिया है।

tiwarishalini
Published on: 9 July 2017 10:11 AM GMT
अगले साल से ऑनलाइन प्रोडक्ट्स पर MRP के साथ अन्य डिटेल्स देना जरुरी
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अगले साल से ऑनलाइन प्रोडक्ट्स पर MRP के साथ अन्य डिटेल्स देना जरुरी : सरकार

नई दिल्ली: ऑनलाइन ग्राहकों के संरक्षण के लिए सरकार ने ई-कामर्स कंपनियों से उत्पादों पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस (एमआरपी) और अन्य डिटेल्स मसलन एक्सपायरी डेट और कस्टमर केयर का ब्योरा देना अनिवार्य कर दिया है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस बारे में विधि मापतौल (पैकेटबंद जिंस) नियमों-2011 में संशोधन किया है। कंपनियों को इस नए नियम के अनुपालन के लिए छह महीने का समय दिया गया है।

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उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जिस तरह ऑफलाइन ग्राहकों को संरक्षण देने की व्यवस्था है, ऑनलाइन ग्राहकों को भी यह संरक्षण मिलना चाहिए। अभी तक ऑनलाइन बेचे जाने वाले सामान पर एमआरपी प्रकाशित होता है। हमने कंपनियों से लेबल पर अतिरिक्त ब्योरा देने को कहा है।

उन्होंने कहा कि एमआरपी के अलावा कंपनियों को विनिर्माण की तारीख, मियाद समाप्त होने की अवधि, शुद्ध भार, किस देश से अमुक उत्पाद आया है और कस्टमर केयर की जानकारी देनी होगी।

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अधिकारी ने कहा कि कंपनियों को नए नियम के अनुपालन के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। जनवरी, 2018 से यह अनिवार्य होगा कि जो सामान ई-कामर्स प्लेटफॉर्म के जरिए बेचा जा रहा है, उस पर ये सभी घोषणाएं होंगी अन्यथा कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं कंपनियों को यह ब्योरा बड़े फोंट में छापना होगा जिससे उपभोक्ताओं को उन्हें पढ़ने में परेशानी न हो।

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