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GST काउंसिल :29 वस्तुओं पर खत्म, कुछ के दर कम करने का फैसला
जीएसटी काउंसिल की बैठक में 29 हैंडिक्राफ्ट आइटमों पर टैक्स खत्म किया गया है।साथ ही 39 वस्तुओं पर जीएसटी की दर कम करने का फैसला किया गया है।आम बजट से ठीक पहले हुई जीएसटी परिषद की बैठक से जनता को राहत मिली है।बैठक में पेट्रोल-डीजल और रियल
नई दिल्ली:जीएसटी काउंसिल की बैठक में 29 हैंडिक्राफ्ट आइटमों पर टैक्स खत्म किया गया है।साथ ही 39 वस्तुओं पर जीएसटी की दर कम करने का फैसला किया गया है।आम बजट से ठीक पहले हुई जीएसटी परिषद की बैठक से जनता को राहत मिली है।बैठक में पेट्रोल-डीजल और रियल एस्टेट को लेकर कोई फैसला नहीं किया जा सका।
जीएसटी परिषद ने बैठक में 29 चीजों पर जीएसटी को घटाकर 0 फीसदी कर दिया है। जिन उत्पादों पर जीएसटी कम किया गया है, उनमें ज्यादा हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद शामिल हैं। इसके साथ ही परिषद ने 39 चीजों पर जीएसटी कम करके 5 फीसदी व 12 फीसदी कर दिया है।वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी काउंसिल की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की।
इसके साथ ही जीएसटी रिटर्न भरने के लिए फॉर्म का सरलीकरण करने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। इसके बारे में 10 दिन बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से फिर से बैठक होगी।इसके अलावा कुछ एग्री पार्ट्स के लिए टैक्स में कमी की गई है।
दरअसल कारोबारी लंबे समय से यह मांग कर रहे थे कि जीएसटीआर रिटर्न भरना आसान किया जाए। इसके लिए ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 जैसे कई फॉर्म भरने से निजात दिला सकती है। कई फॉर्म्स की जगह एक ही फॉर्म लाने का फैसला भी इस मीटिंग में ले सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
जीएसटी काउंसिल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स (टीडीएस), टीसीएस को टालने का फैसला ले सकती है। इसे 1 अप्रैल 2018 तक के लिए टाला जा सकता है।
इस बैठक में रियल इस्टेट को जीएटी के दायरे में लाने पर कोई फैसला नहीं हुआ. रियल इस्टेट के जीएसटी के दायरे में आने से आम लोगों को स्टांप ड्यूटी समेत कई चीजों पर होने वाले खर्च से निजता मिल सकता है।
पेट्रोल-डीजल को लेकर फैसला नहीं
रियट इस्टेट के अलावा यह भी उम्मीद जताई जा रही थी कि इस मीटिंग में पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। हालांकि इस पर भी फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है।