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दिवाली पर 'गोल्ड गिफ्ट': अब 2 लाख तक के गहने खरीद पर PAN जरूरी नहीं

aman
By aman
Published on: 6 Oct 2017 11:08 PM GMT
दिवाली पर गोल्ड गिफ्ट: अब 2 लाख तक के गहने खरीद पर PAN जरूरी नहीं
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नई दिल्ली: आर्थिक मोर्चे पर घोर आलोचनाओं के बाद शुक्रवार (06 अक्टूबर) को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में सर्राफा कारोबारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। अब दो लाख रुपए तक की खरीददारी पर पैन देना जरूरी नहीं होगा। ज्ञात हो, कि इससे पहले 50 हजार रुपए से ज्यादा की आभूषण खरीद पर पैन देना अनिवार्य था।

सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर यानि जीएसटी व्यवस्था में लघु एवं मझोले उद्यमों को बड़ी राहत दी है। जीएसटी परिषद ने 'कंपोजिशन’ योजना अपनाने वाली कंपनियों के लिए कारोबार की सीमा 75 लाख रुपए से बढ़ाकर एक करोड़ कर दी है। इस योजना के तहत लघु एवं मझोले उद्यमों को कड़ी औपचारिकताओं को पूरा किए बिना एक से पांच प्रतिशत के दायरे में कर भुगतान की सुविधा दी गई है।

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ये बताया बैठक में शामिल वित्त मंत्रियों ने

आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री वाई. रामकृष्णुडू ने कहा, कि 'वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने शुक्रवार को संपन्न 22वीं बैठक में एसएमई के लिये कंपोजिशन योजना के तहत सीमा बढ़ाने का फैसला किया है।' वहीं, केरल के वित्त मंत्री थामस इसाक ने कहा, कि 'निर्यातकों को आईजीएसटी (एकीकृत माल एवं सेवा कर) राहत और ई-वॉलेट सुविधा मिलेगी। जीएसटी परिषद ने रेस्तरां के लिए जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाने पर विचार के लिए एक समिति भी गठित की है।'

जम्मू एवं कश्मीर और झारखंड को छोड़कर विशेष श्रेणी वाले राज्यों के कारोबार की सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दी गई है।

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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