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दिवाली पर 'गोल्ड गिफ्ट': अब 2 लाख तक के गहने खरीद पर PAN जरूरी नहीं
नई दिल्ली: आर्थिक मोर्चे पर घोर आलोचनाओं के बाद शुक्रवार (06 अक्टूबर) को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में सर्राफा कारोबारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। अब दो लाख रुपए तक की खरीददारी पर पैन देना जरूरी नहीं होगा। ज्ञात हो, कि इससे पहले 50 हजार रुपए से ज्यादा की आभूषण खरीद पर पैन देना अनिवार्य था।
सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर यानि जीएसटी व्यवस्था में लघु एवं मझोले उद्यमों को बड़ी राहत दी है। जीएसटी परिषद ने 'कंपोजिशन’ योजना अपनाने वाली कंपनियों के लिए कारोबार की सीमा 75 लाख रुपए से बढ़ाकर एक करोड़ कर दी है। इस योजना के तहत लघु एवं मझोले उद्यमों को कड़ी औपचारिकताओं को पूरा किए बिना एक से पांच प्रतिशत के दायरे में कर भुगतान की सुविधा दी गई है।
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ये बताया बैठक में शामिल वित्त मंत्रियों ने
आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री वाई. रामकृष्णुडू ने कहा, कि 'वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने शुक्रवार को संपन्न 22वीं बैठक में एसएमई के लिये कंपोजिशन योजना के तहत सीमा बढ़ाने का फैसला किया है।' वहीं, केरल के वित्त मंत्री थामस इसाक ने कहा, कि 'निर्यातकों को आईजीएसटी (एकीकृत माल एवं सेवा कर) राहत और ई-वॉलेट सुविधा मिलेगी। जीएसटी परिषद ने रेस्तरां के लिए जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाने पर विचार के लिए एक समिति भी गठित की है।'
जम्मू एवं कश्मीर और झारखंड को छोड़कर विशेष श्रेणी वाले राज्यों के कारोबार की सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दी गई है।
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