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गुजरात हाईकोर्ट ने कहा- धर्म परिवर्तित लड़की का भी हिंदू पिता की संपत्ति पर हक

aman
By aman
Published on: 29 Sept 2017 9:10 AM IST
गुजरात हाईकोर्ट ने कहा- धर्म परिवर्तित लड़की का भी हिंदू पिता की संपत्ति पर हक
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गांधीनगर: गुजरात हाईकोर्ट ने धर्म बदलकर मुस्लिम व्यक्ति से शादी करने वाली हिन्दू लड़की को उसके पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार देने का आदेश दिया। अपने आदेश में न्यायाधीश जेबी पर्दीवाला ने कहा, कि लड़की का 'हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम' के तहत पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा होगा।

न्यायाधीश ने आदेश में कहा, 'हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में धर्म बदलने पर वारिस को पैतृक संपत्ति से वंचित करने का प्रावधान नहीं है। यह केवल धर्म बदलकर शादी करने वालों के बच्चों को उनके हिन्दू रिश्तेदारों की संपत्ति के उत्तराधिकार लेने से वंचित करता है।'

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उत्तराधिकारियों की सूची में हो नाम

इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने राज्य के राजस्व विभाग को आदेश दिया है कि महिला के पिता के उत्तराधिकारियों में उसका नाम भी शामिल किया जाए। राजस्व विभाग ने महिला का नाम उत्तराधिकारियों की सूची से यह कहकर हटा दिया था कि वो मुसलमान बन चुकी है, इस आधार पर वो अब अपने पिता की वारिस नहीं रही।

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क्या है मामला?

नसीमबानो फिरोजखान पठान (उर्फ नैनाबेन भीखाभाई पटेल) वडोदरा की रहने वाली हैं। फिरोज खान नामक व्यक्ति से शादी करने से पहले उन्होंने साल 1990 में मुस्लिम धर्म अपना लिया था। नसीमबानो के पिता भीखाभाई का साल 2004 में निधन हो गया। उनके पिता के पास काफी जमीन थी। जब नसीम ने अपने पिता की संपत्ति में अपने हिस्से पर दावा किया और वारिसों की सूची में अपना नाम डालने की अर्जी दी, तो उनके भाई-बहनों ने इसका विरोध किया था।

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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