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हिसार कोर्ट का बड़ा फैसला, हत्या के दोनों मामले में संत रामपाल दोषी करार
नई दिल्ली: कथित संत रामपाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। हरियाणा की एक स्थानीय अदालत ने आज रामपाल को हत्या के दो मामले में दोषी पाया है। कोर्ट अब उसके खिलाफ सजा का एलान 16 और 17 अक्टूबर को कर सकती है। इस फैसले के बाद से रामपाल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे मृतक के परिजनों ने राहत की सांस ली है।
ये है पूरा मामला
19 नवंबर 2014 को हिसार के बरवाला शहर के सतलोक आश्रम में एक बच्चे और चार महिलाओं की संदिग्ध अवस्था में लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में हडकंप मच गया था। इस मामले में रामपाल के साथ उसके 27 अनुयायियों के खिलाफ मृतक के परिवार की तरफ से मर्डर का मुकदमा दर्ज कराया गया था। जबकि दुसरा मुकदमा रामपाल और उसके अनुयायियों के खिलाफ उस समय दर्ज हुआ जब आश्रम में 18 नवंबर को एक महिला की डेडबॉडी पाई गई थी।
उसके बाद से पीड़ित परिवार की तरफ से रामपाल और उसके 27 अनुयायियों के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया गया था। इस मामले में सतलोक आश्रम के संचालक और उनके अनुयायियों के खिलाफ चल रही सुनवाई सोमवार को ही पूरी हो गई। जिसमें कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए रामपाल को दो हत्याओं के मामले में दोषी करार दिया है।
हिसार में बढाई गई सुरक्षा
संत रामपाल पर आज फैसला आने की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने शहर के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है। हर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। हिसार के जिला कलेक्टर अशोक मीणा ने बताया कि संत रामपाल पर मर्डर केस में कानून-व्यवस्था बहाल करने को लेकर पुख्ता इंतजाम किये गये हैं। पूरे हिसार जिले में धारा 144 लागू की गई।
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