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गुरमीत की हनीप्रीत को झटका, दिल्ली HC ने खारिज की अग्रिम जमानत
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को हनीप्रीत इंसां की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। हनीप्रीत खुद को 20 साल कारावास की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की दत्तक पुत्री बताती है।
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को हनीप्रीत इंसां की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। हनीप्रीत खुद को 20 साल कारावास की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की दत्तक पुत्री बताती है। न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल ने आज ही दाखिल की गई याचिका पर कहा, "याचिका औचित्यपूर्ण नहीं है। हनीप्रीत हरियाणा में गिरफ्तारी से बच रही है।"
हनीप्रीत ने अपनी याचिका में कहा है कि हरियाणा में उनकी जान को खतरा है।
उसके वकील प्रदीप कुमार आर्य ने पीठ से कहा कि मेरी मुवक्किल जांच में शामिल होना चाहती हैं, लेकिन गिरफ्तारी से बचना चाहती हैं।
हनीप्रीत और पुलिस का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। हरियाणा पुलिस के वकील ने कहा, कि हनीप्रीत का कोई साफ बैकग्राउंड नहीं है। यदि वो दिल्ली में है, तो उसे पुलिस को बताना चाहिए। वकील ने ये भी कहा, कि दिल्ली हनीप्रीत का न्यायिक क्षेत्र है ही नहीं और न बनता है। न तो उसका पासपोर्ट दिल्ली का है, न ही पता। इसलिए उसे ट्रांजिट बेल न दी जाए। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वो हनीप्रीत को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे।
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वकील प्रदीप के मुताबिक हनीप्रीत ने सोमवार को उनके ऑफिस में ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका पर हस्ताक्षर किया है। इसके बाद वह कहां गई, इसकी जानकारी उन्हें भी नहीं है। हनीप्रीत के वकील ने उसके फरार होने पर भी बड़ी जानकारी दी है। वकील ने बताया है कि हनीप्रीत सुरक्षा कारणों की वजह से सामने नहीं आ रही हैं। प्रदीप आर्या ने हनीप्रीत की ट्रांजिट जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की।
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हनीप्रीत ने वकील प्रदीप के जरिए दायर इस याचिका में तीन सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत मांगी। उसका कहना है कि उसे अग्रिम जमानत दी जाए, ताकि वह हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट के समक्ष जमानत के लिए याचिका दायर कर सके।
बता दें कि हनीप्रीत हरियाणा पुलिस के टॉप 43 वांटेड लोगों की सूची में शामिल है। हनीप्रीत पर गुरमीत को दोषी करार दिए जाने के बाद हरियाणा में हिंसा भड़काने का आरोप है।
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