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केरल उच्च न्यायालय का नए मवेशी कानून पर रोक से इंकार

Rishi
Published on: 7 Jun 2017 7:07 PM IST
केरल उच्च न्यायालय का नए मवेशी कानून पर रोक से इंकार
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कोच्चि : केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के मवेशी व्यापार व वध के नए नियम के खिलाफ याचिका को बुधवार को स्वीकार कर लिया, लेकिन उस पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया। न्यायालय ने केंद्र से विस्तार से जवाब देने को कहा है। याचिकाकर्ता की मांग को खारिज करते हुए न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तारीख तय की।

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याचिका कांग्रेस विधायक हिबी इडेन तथा कोझिकोड के बीफ व्यापारियों के एक समूह ने दाखिल की है। उनका कहना है कि मवेशी व्यापार तथा वध राज्य का विषय है। याचिकाकर्ता ने कहा कि केंद्र सरकार का नया नियम लोगों के खानपान के अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने न्यायालय से नए नियम पर फौरन रोक लगाने की मांग की।

केरल सरकार के वकील ने भी याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए बिंदुओं से सहमति जताई।

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आशीष शर्मा ऋषि वेब और न्यूज चैनल के मंझे हुए पत्रकार हैं। आशीष को 13 साल का अनुभव है। ऋषि ने टोटल टीवी से अपनी पत्रकारीय पारी की शुरुआत की। इसके बाद वे साधना टीवी, टीवी 100 जैसे टीवी संस्थानों में रहे। इसके बाद वे न्यूज़ पोर्टल पर्दाफाश, द न्यूज़ में स्टेट हेड के पद पर कार्यरत थे। निर्मल बाबा, राधे मां और गोपाल कांडा पर की गई इनकी स्टोरीज ने काफी चर्चा बटोरी। यूपी में बसपा सरकार के दौरान हुए पैकफेड, ओटी घोटाला को ब्रेक कर चुके हैं। अफ़्रीकी खूनी हीरों से जुडी बड़ी खबर भी आम आदमी के सामने लाए हैं। यूपी की जेलों में चलने वाले माफिया गिरोहों पर की गयी उनकी ख़बर को काफी सराहा गया। कापी एडिटिंग और रिपोर्टिंग में दक्ष ऋषि अपनी विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं।

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