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लालू चारा घोटाले में फिर दोषी करार, जगन्नाथ मिश्र बरी

बिहार में 90 के दशक में हुए चारा घोटाले में दुमका कोषागार से तीन करोड़ 13 लाख रूपए की निकासी को लेकर सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र को बरी कर दिया है जबकि लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है।

tiwarishalini
Published on: 19 March 2018 8:31 AM GMT
लालू चारा घोटाले में फिर दोषी करार, जगन्नाथ मिश्र बरी
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रांची: बिहार में 90 के दशक में हुए चारा घोटाले में दुमका कोषागार से तीन करोड़ 13 लाख रूपए की निकासी को लेकर सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र को बरी कर दिया है जबकि लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है।

सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाला के दुमका कोषागार मामले में आज अपना फैसला सुनाया । ये चौथा मामला है जिसमें लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है। विशेष अदालत ने 12 लोगों को बरी कर दिया है। इस केस में 31 लोगों के खिलाफ फैसला आया ।सजा की बिंदु पर 21 ,22 और 23 को सुनवाई होगी । विशेष सीबीआई कोर्ट के जज शिवपाल सिंह ने फैसला सुनाया । सजा की बिंदु पर छह छह लोगों पर सुनवाई होगी।

लालू यादव पहले से ही चारा घोटाला के तीन दूसरे मामलों में दोषी ठहराये जाने के बाद से रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में 3 करोड़ 13 लाख रुपये का गबन हुआ था। इससे पहले सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

वहीं, शुक्रवार को अदालत ने बिहार के तत्कालीन महालेखा परीक्षक समेत महालेखाकार कार्यालय के तीन अधिकारियों के खिलाफ इसी मामले में मुकदमा चलाए जाने की लालू प्रसाद की याचिका स्वीकार कर ली थी। जिसके बाद तीनों को समन जारी करने का निर्देश दिया गया। लालू ने इन तीनों को भी नोटिस जारी कर इस मामले में अभियुक्त बनाने का अनुरोध किया था।

लालू प्रसाद ने अपने वकील के माध्यम से पूछा था कि अगर इतना बड़ा घोटाला बिहार में हुआ तो उस दौरान 1991 से 1995 के बीच बिहार के महालेखाकार कार्यालय के अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?

24 जनवरी से जेल में बंद

चारा घोटाला से जुड़े चाईबासा केस में रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने 24 जनवरी को लालू यादव को दोषी पाते हुए 5 साल जेल की सजा सुनाई थी ,साथ ही 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। लालू के अलावा जगन्नाथ मिश्र को सीबीआई की विशेष अदालत ने चाईबासा कोषागार से 35 करोड़, 62 लाख रुपये का गबन करने के केस में ये सजा सुनाई थी। तब से लालू जेल में बंद हैं।

लालू प्रसाद यादव दो दिन से रिम्स में भर्ती हैं । लालू का इलाज कर रहे डॉ मृत्युंजय सरावगी ने स्पष्ट कर दिया है कि लालू प्रसाद कोर्ट में हाजिर होने की स्थिति में हैं। दोषी करार दिये जाने के बाद लालू प्रसाद यादव कोर्ट पहुंचे ।

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