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इस खास वर्ग के लिए अंतिम मौका, आज तक ही बदल सकेंगे 500-1000 रुपए के पुराने नोट
नई दिल्ली: पीएम मोदी की नोटबंदी की घोषणा के वक्त विदेशों में रहे भारतीयों के लिए सशर्त नोट बदलने का आज यानि 31 मार्च आखिरी दिन है। इसके बाद सिर्फ प्रवासी भारतीयों के ही पुराने प्रतिबंधित नोट (पुराने 500 और 1000 रुपए) इस साल 30 जून तक बदले जाएंगे। इस नियम के तहत 25 हजार रुपए तक लाने की ही छूट है। साथ ही उन्हें इसकी जानकारी कस्टम अधिकारी को भी देनी होगी।
बावजूद इसके अगर अभी भी किसी के पास पुराने प्रतिबंधित नोट हैं तो फिर उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम सहारा है। सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन दस ऐसे मामले दायर हैं जिनमें नोट बदलने के लिए और समयावधि मांगी गई है। अगले महीने की 11 तारीख को इस पर सुनवाई है।
रिजर्व बैंक नहीं दे रहा आंकड़ा
अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या केंद्रीय बैंक बाजार से वापस आए प्रतिबंधित पुराने नोटों का आंकड़ा सार्वजनिक करेगा? यदि आरबीआई अगले पखवाड़े इसकी जानकारी नहीं दे पाता है, तो इससे उसकी साख को लेकर फिर नए सिरे से सवाल उठने शुरू हो सकते हैं। बता दें, कि केंद्रीय बैंक ने आधिकारिक तौर पर 14 दिसंबर, 2016 के बाद वापस लौटे नोटों या बाजार में प्रचलन में गए नोटों का आंकड़ा देना बंद कर दिया है। जबकि दुनियाभर के केंद्रीय बैंक साप्ताहिक या पखवाड़े स्तर पर बाजार में प्रचलन में गए नोटों की जानकारी देते हैं।
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पहले भी हुई हैं कमियां उजागर
वैसे नोटबंदी लागू होने के बाद से अभी तक आरबीआई ने जिस तरह से नोटबंदी से जुड़े मामलों का प्रबंधन किया, उससे उसके काम करने के तरीकों पर काफी सवाल उठाए हैं। नोटबंदी से जुड़े नियमों में दो महीने तक तकरीबन रोजाना बदलाव करने से लेकर आरबीआई कार्यालय पर नोट बदलने वालों की भीड़ प्रबंधन तक के मामले में केंद्रीय बैंक की कमियां उजागर हुई हैं।
उर्जित पटेल को पेश होने की नोटिस जारी
बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े सूत्रों की मानें, तो संभवत: अप्रैल के पहले पखवाड़े में केंद्रीय बैंक की तरफ से वापस आए नोटों की जानकारी दी जा सकती है। इसके पीछे एक वजह यह बताई जा रही है कि संसदीय समिति ने फिर से आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को पेश होने की नोटिस जारी की है। आरबीआई गवर्नर से संभवत: 20 अप्रैल को संसदीय समिति के सदस्य पूछताछ करेंगे। वे 08 नवंबर, 2016 को नोटबंदी लागू होने के बाद से अभी तक वापस आए नोटों का ब्यौरा मांगेगे।