TRENDING TAGS :
मुबारक हो ! रेस्तरां, 178 वस्तुओं पर जीएसटी की नई दरें लागू
नई दिल्ली : जीएसटी परिषद की हालिया बैठक में अति व्यापक बदलाव के बाद तय जीएसटी की नई दरें बुधवार से लागू हो गई हैं। जीएसटी परिषद ने 178 वस्तुओं पर जीएसटी की दरें घटाई हैं। इस बदलाव के बाद रेस्तराओं में खाना अब सस्ता हो गया है। बुधवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक 7,500 रुपये प्रति कमरा रोजाना तक शुल्क लेने वाले अच्छे होटल के बाहर के सभी रेस्तराओं को पांच फीसदी जीएसटी दर के दायरे में रखा गया है।
हालांकि रेस्तराओं से इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा वापस ले ली गई है, क्योंकि वे इसका लाभ ग्राहकों तक नहीं हस्तांतरित करते थे।
ये भी देखें : जीएसटी में कटौती का लाभ न देने वालों पर होगी कार्रवाई : सुशील मोदी
हालांकि 7,500 रुपये से ज्यादा प्रति कमरा रोजाना शुल्क रखने वाले होटलों के रेस्तराओं को 18 फीसदी जीएसटी के दायरे में रखा गया है। साथ ही, इनको इनपुट क्रेडिट का लाभ भी दिया गया है।
जीएसटी की कटौती बहुत सारी उपभोक्ता वस्तुओं पर की गई है, जिनमें चॉकलेट, चुइंग गम, शैंपू, डियोडरेंट, शू पॉलिश, डिटरजेंट, पोषक पेय पदार्थ, पत्थर व सौंदर्य प्रसाधन के सामान शामिल हैं।
सबसे ऊंची जीएसटी दर 28 फीसदी के दायरे में सिर्फ 50 वस्तुओं को रखा गया है, जिनमें विलासिता व पातक वस्तुओं यानी सिन गुड्स जैसे मादक पदार्थ आदि, सफेद बजाजी सामान यानी ह्वाइट गुड्स, सीमेंट, पेंट, ऑटोमोबाइल, वाशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, हवाई जहाज और नौका के कल-पूर्जे आदि।
ये भी देखें :राहुल बोले- गब्बर सिंह के हमले की तरह आधी रात लागू की गई नोटबंदी, जीएसटी
सार्वजनिक निधि से संचालित अनुसंधान संस्थानों को मुहैया किए जाने वाले वैज्ञानिक व तकनीकी उपकरणों पर भी जीएसटी दर में रियायत कर पांच फीसदी रखी गई है।
जीएसटी के जानकार प्रीतम महुरे ने आईएएनएस को बताया, "इस बड़े बदलाव का फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा, बशर्ते तेजी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुओं यानी एफएमसीजी के कारोबारी अपने उत्पादों की कीमतों को जल्दी घटाएं।"
गौरतलब है कि जीएसटी परिषद ने 10 नवंबर की बैठक में 178 वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में कटौती करते हुए उन्हें 28 फीसदी के दायरे से निकाल बाहर किया था।
आईएएनएस