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निठारी कांड: पिंकी सरकार हत्याकांड में पंढेर और कोली दोषी करार, 24 को सुनाया जाएगा फैसला
गाजियाबाद: नोएडा के चर्चित निठारी कांड में आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को दोषी करार दिया गया है। गाजियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पिंकी सरकार हत्याकांड में पंढेर और कोली को दोषी पाया है। कोर्ट अब 24 जुलाई को सजा पर फैसला सुनाएगी।
बता दें, कि साल 2006 में हुए निठारी कांड में अब 24 जुलाई को सजा पर फैसला सुनाया जाएगा। निठारी की रहने वाली युवती के अपहरण, रेप और हत्या के मामले में सीबीआई ने पंढेर और कोली को आरोपी बनाया था। इस केस में गवाही पूरी हो चुकी है।
पंढेर को जेल भेजा
वहीं, इस मामले में दोनों पक्षों के वकील भी अपनी बहस पूरी कर चुके हैं। निठारी कांड के अन्य मामलों में कोली को फांसी की सजा मिल चुकी है लेकिन पंढेर अब तक जमानत पर बाहर था। पंढेर को कोर्ट ने हत्या और रेप की कोशिश सहित सबूत मिटाने तथा साजिश रचने का दोषी पाया है। फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया है।
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ये था मामला
यह मामला साल 2006 का है। इस मामले के सामने आने के बाद देशभर में गुस्सा देखा गया था। निठारी स्थित कोठी नंबर D-5 के बाहर उस वक्त सैकड़ों लोग जमा हो गए, जब कोठी के पीछे के नाले से एक के बाद एक कई कंकाल और खोपड़ियां मिली। इसके बाद ये खबर आग की तरह फैली। देखते ही देखते निठारी में मीडिया का जमावड़ा लग गया। कई चौंकाने वाले खुलासे हुए।
ये था निठारी कांड
इस मामले में कोठी के मालिक मनिंदर सिंह पंढेर और उनका नौकर सुरेंद्र कोली आरोपी थे। निठारी पुलिस लगातार लापता हो रहे बच्चों को लेकर पहले से ही परेशान थी। पुलिस ने 29 दिसंबर, 2006 को निठारी कांड का खुलासा करते हुए कोठी नंबर D-5 से मनिंदर सिंह पंढेर और उनके नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया था। कोली की निशानदेही पर पुलिस ने कोठी से बच्चों की चप्पल, कपड़े सहित बाकी सामान बरामद किया था।