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HC से नीतीश सरकार को बड़ा झटका, कोर्ट ने शराबबंदी एक्ट को बताया गैरकानूनी
पटना: नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शराबबंदी नीति को रद्द कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सराकर द्वारा शराबबंदी लागू करने को गैरकानूनी बताया है। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि शराबबंदी लागू करने का तरीका ठीक नहीं है। बिहार में शराबबंदी एक्ट गैरकानूनी है।
अभी भी नीतीश के पास हैं दो ऑप्शन
-अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पास दो ऑप्शन हैं।
-वह पटना हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाल सकते हैं ।
-वहीं दूसरा ऑप्शन भी उनके पास है वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं।
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