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सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं, SC ने पलटा अपना आदेश

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By aman
Published on: 9 Jan 2018 2:19 PM IST
सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं, SC ने पलटा अपना आदेश
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सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अब अनिवार्य नहीं, SC ने पलटा अपना आदेश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (09 जनवरी) को अपने ही आदेश को पलटते हुए सिनेमाघरों में फिल्म दिखाए जाने से पहले राष्ट्रगान बजाने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पहले ही अपना रुख बदल चुकी थी, उसके बाद से माना जा रहा था कि कोर्ट भी अपना फैसला पलट सकता है।

बता दें, कि केंद्र सरकार ने सोमवार को कोर्ट से कहा था, कि अदालत को अपने आदेश में बदलाव करना चाहिए। केंद्र ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि इस मुद्दे पर इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी का गठन किया गया है ताकि वह नई गाइडलाइंस तैयार कर सके। गौरतलब है कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2016 में दिए अपने ही आदेश में बदलाव करते हुए यह आदेश दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व फैसले के तहत सिनेमाघरों में फिल्म दिखाए जाने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य कर दिया था।

व्यापक रूप से विचार करना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार के हलफनामे को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने कहा, कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने संबंधी अंतिम फैसला केंद्र द्वारा गठित कमिटी लेगी। कोर्ट ने साथ ही कहा, कि कमिटी को सभी आयामों पर व्यापक रूप से विचार करना चाहिए।

अब सिनेमाघरों मालिकों की मर्जी पर

इस फैसले के बाद फिल्म से पहले राष्ट्रगान बजाना या न बजाना सिनेमाघरों के मालिकों की मर्जी पर निर्भर होगा। कोर्ट ने कहा, कि 'सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के दौरान खड़े होने से दिव्यांगों को छूट मिलती रहेगी। '



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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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