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पुराने नोटों को लेकर अध्यादेश को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, 4 साल जेल का भी प्रावधान
नई दिल्ली: नोटबंदी के बाद ने अमान्य हो चुके 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोटों के रखने की सीमा को लेकर बुधवार (28 दिसंबर) को एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश के मुताबिक तय सीमा से ज्यादा पुराने नोट रखने पर न सिर्फ जुर्माना लगेगा बल्कि जेल की सजा भी होगी।
अध्यादेश के जरिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) में कुछ विशेष मामलों में ही पुराने नोट जमा करने की छूट दी गई है। पुराने नोटों को 31 मार्च 2017 तक आरबीआई में जमा किया जा सकता है। तब तक पुराने नोट जमा नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इस अध्यादेश का नाम 'The Specified Bank Notes Cessation of Liabilities Ordinance' है।
मुख्य बातें:
-किसी व्यक्ति के पास 10 से ज्यादा पुराने नोट पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
-इसके तहत उस शख्स पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
-कुछ विशेष मामलों में 4 साल तक की सजा हो सकती है।
-राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अध्यादेश लागू हो जाएगा।
31 दिसंबर के बाद आरबीआई में जमा होंगे नोट
-गौरतलब है कि 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा पीएम मोदी ने की थी।
-केंद्र सरकार ने यह भी कहा था कि पुराने नोट 31 मार्च तक जमा कराए जा सकते हैं।
-30 दिसंबर तक बैंकों और डाकघरों में पुराने नोट जमा होंगे।
-इसके बाद ये नोट सिर्फ आरबीआई में जमा कराए जा सकेंगे।
-हालांकि, बाद के नोटिफिकेशन में उस तारीख का जिक्र नहीं है कि आरबीआई में कब तक पुराने नोट जमा कराए जा सकेंगे।