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अमरिंदर सरकार का फरमान, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली पालने पर देना होगा टैक्स
चंडीगढ़: पंजाब में रहने वालों को अब अपने घर में किसी भी जानवर के पालने पर सरकार को टैक्स देना होगा। इस संबंध में पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है।
इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यदि पंजाब में कोई भी व्यक्ति गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली या कोई अन्य जानवर पालता है तो उसे अब टैक्स देना होगा। बता दें, कि यह टैक्स हर साल 250 रुपए से 500 रुपए तक प्रति जानवर देना होगा। नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो जानवर पालता है और समय पर टैक्स नहीं भरता है तो उसे 10 गुना ज्यादा पेनल्टी देना होगा।
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पालतू जानवरों को रजिस्टर्ड करवाना होगा
पंजाब सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अब सभी पालतू जानवरों को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही उनके लिए लाइसेंस जारी होंगे। जानवरों के मालिक को नगरपालिका से एक टैग भी जारी कराना होगा। इस टैग पर जानवर का रजिस्ट्रेशन नंबर और मालिक का नाम अंकित होगा। नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि ऐसे जानवरों को दो से अधिक बार यदि सड़क पर घूमते पाया गया, तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल कर दिया जाएगा।
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जानवर पर की हिंसा तो होगा लाइसेंस कैंसिल
इसके अलावा, अगर मालिक को जानवरों पर किसी भी प्रकार की हिंसा करते हुए पाया गया तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसे में मालिक जानवर पालने का हक भी खो देगा।
सरकारी आय बढ़ाने की कवायद
जानकार मानते हैं कि पंजाब सरकार इस वक़्त वित्तीय संकट से जूझ रहा है। शायद सरकार इस तरह के टैक्स लगाकर सरकारी आय में वृद्धि की कोशिश कर रही है ताकि घाटे को कुछ हद तक पूरा किया जा सके।
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