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प्रद्युम्न हत्याकांड: आरोपी बस कंडक्टर अशोक को कोर्ट ने दी जमानत
गुरुग्राम: प्रद्युम्न हत्याकांड में हरियाणा पुलिस की ओर से आरोपी बताए गए कंडक्टर अशोक को मंगलवार (20 नवंबर) को जमानत मिल गई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अशोक को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। अशोक बीते दो महीने से जेल में था। इससे पहले, सोमवार को कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
8 सितंबर को हुए हरियाणा के मशहूर रेयान स्कूल में छात्र प्रद्युम्न की हत्या हो गई थी। इस हत्याकांड में तफ्तीश के दौरान हरियाणा पुलिस ने स्कूल बस कंडक्टर अशोक को आरोपी बनाया था। इसके बाद जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई भी अशोक के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाई थी।
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माता-पिता ने ठुकराई थी पुलिस की दलील
रेयान इंटरनेशनल स्कूल में हुए इस हत्याकांड के कुछ ही घंटों बाद हरियाणा पुलिस ने बस कंडक्टर अशोक को आरोपी बताते हुए गिरफ्तार किया था। उस वक़्त अशोक ने हत्या की बात भी कबूली थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने पुलिस द्वारा फंसाने की बात कही थी। दूसरी तरफ, प्रद्युम्न के माता-पिता ने पुलिस की दलील ठुकराते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी।
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सीबीआई से कंडक्टर को मिला था क्लीन चिट
इसके बाद 15 सितंबर को केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने अपनी तफ्तीश में स्कूल में पढ़ने वाले एक सीनियर स्टूडेंट को आरोपी बताया। सीबीआई की मानें, तो आरोपी छात्र ने एग्जाम और पेरेंट्स टीचर मीटिंग (पीटीएम) टलवाने के लिए प्रद्युम्न की हत्या की थी। छात्र को आरोपी बनाए जाने के बाद से समझा जा रहा था कि सीबीआई ने कंडक्टर को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन ऐसा नहीं था।