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बड़ी राहत : अब GST से पहले का सामान बेचने की डेडलाइन 31 दिसंबर

मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने जीएसटी पूर्व के सामानों की बिक्री की समय सीमा शुक्रवार को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। ये सामान नई दर पर स्टिकर के साथ बेचे जाएंगे।

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Published on: 30 Sept 2017 2:14 AM IST
बड़ी राहत : अब GST से पहले का सामान बेचने की डेडलाइन 31 दिसंबर
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बड़ी राहत : अब GST से पहले का सामान बेचने की डेडलाइन 31 दिसंबर

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने जीएसटी पूर्व के सामानों की बिक्री की समय सीमा शुक्रवार को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। ये सामान नई दर पर स्टिकर के साथ बेचे जाएंगे।

इसके पहले यह समय सीमा 30 सितंबर थी। यह नई समय सीमा उद्योग और खुदरा विक्रेताओं की तरफ से किए गए कई अनुरोधों के बाद तय की गई है।

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केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने एक ट्वीट में कहा, 'पैकेटबंद जिंसों पर उद्योग जीएसटी की वजह से स्टिकर, स्टाम्पिंग, ऑनलाइन प्रिंटिंग के जरिए संशोधित मूल्य दिखा सकता है। अब यह सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर की जा रही है।'



जीएसटी को एक जुलाई से लागू किया गया है। सरकार ने पैकेटबंद उत्पादों पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के साथ संशोधित मूल्य छापकर इसे बेचने के लिए 3 महीने का 30 सितंबर तक का समय दिया था। इस बिना बिके सामान पर एमआरपी होगा जिसमें जीएसटी पूर्व से दौर के सभी कर शामिल हों। जीएसटी लागू होने के बाद इनमें से काफी उत्पादों के अंतिम खुदरा मूल्य में बदलाव हुआ है क्योंकि जहां कुछ उत्पादों पर कर प्रभाव घटा है तो कुछ पर बढ़ा है।

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इससे पहले कई कंपनियों और व्यापारियों के प्रमुख संगठन कनफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कहा था कि उनके पास जीएसटी से पहले का काफी भंडार पड़ा है और उन्हें इसे निकालने के लिए और समय की जरूरत है।



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Excellent communication and writing skills on various topics. Presently working as Sub-editor at newstrack.com. Ability to work in team and as well as individual.

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