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फलाहारी बाबा 6 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में, रेप का है आरोप
राजस्थान के अलवर में स्वामी कौशलेंद्र प्रपन्नाचारी फलाहारी बाबा को पुलिस ने रेप के आरोप में शनिवार को गिरफ्तार कर लिया।
जयपुर: राजस्थान पुलिस ने शनिवार को स्वंयभू बाबा कौशलेन्द्र प्रपन्नाचार्य 'फलाहारी' महाराज को अलवर में कथित रूप से एक 21 वर्षीय महिला से दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और बाद में उन्हें छह अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अलवर के पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश ने आईएएनएस को बताया, "हमने बाबा को धारा 376(दुष्कर्म) और धारा 506(आपराधिक धमकी) के तहत गिरफ्तार किया है।"
उन्होंने कहा कि पहले फलाहारी बाबा को चिकित्सा जांच के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया और बाद में उन्हें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी(एसीजीएम) के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें छह अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्हें अलवर स्थित जेल भेज दिया गया है।
छत्तीसगढ़ की एक 21 वर्षीय युवती ने बाबा पर राजस्थान के अलवर में सात अगस्त को उसके साथ आश्रम में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पीड़ित महिला का परिवार पिछले 15 वर्षों से बाबा का अनुयायी है और माना जा रहा है कि इस परिवार ने बाबा को काफी दान भी दिए हैं।
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दुष्कर्म के आरोप के बाद, बाबा पुलिस सुरक्षा में बुधवार को एक निजी अस्पताल के सघन चिकित्सा कक्ष में भर्ती हो गए थे। शुक्रवार को चिकित्सकों ने उन्हें फिट घोषित कर दिया और उन्हें निजी वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। बाबा के अनुयायी भारत के अलावा विदेशों में भी हैं।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "हमने महिला के बयान दर्ज कर लिए हैं और उसे आश्रम में उस कमरे की पहचान कराने के लिए ले जाया गया, जहां यह अपराध हुआ था। उसे बाबा के उस भक्त की भी पहचान कराने के लिए आश्रम ले जाया गया था, जिसने उसे अलवर रेलवे स्टेशन पहुंचाया था।"
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पुलिस ने बाबा के उस कमरे को सील कर दिया है, जहां से वह अपने अनुयायियों को संबोधित करते थे। महिला ने पहले इस मामले को छत्तीसगढ़ में बिलासपुर पुलिस थाने में दर्ज कराया था, जिसे बाद में अलवर के अरावली विहार पुलिस थाने में स्थानांतरित कर दिया गया था।
यह मामला ऐसे समय प्रकाश में आया है, जब पिछले माह 25 अगस्त को पंचकुला की एक विशेष अदालत ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को अपने दो शिष्याओं के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी।
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