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RBI ने स्पष्ट किया 10 रुपए के सभी सिक्के वैध, नहीं लेने पर होगा राजद्रोह का केस दर्ज
नई दिल्ली: देश में 10 रुपए के सिक्कों पर जनता के बीच भ्रम की स्थिति पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने स्पष्ट किया है कि कोई भी सिक्का 'अमान्य' नहीं है। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि सभी सिक्के चलन में हैं। ये सिक्के समय-समय पर जारी किए गए अलग अलग डिजाइनों के हैं।
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बैंक का कहना है कि शेरावाली की फोटो वाला सिक्का, संसद की तस्वीर वाला सिक्का, बीच में संख्या में 10 लिखा हुआ सिक्का, होमी भाभा की तस्वीर वाला सिक्का, महात्मा गांधी की तस्वीर वाला सिक्का सहित अन्य सभी सिक्के मान्य हैं। केंद्रीय बैंक के अनुसार इन सिक्कों को विभिन्न मौकों पर जारी किया गया है।
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सिक्कों पर अकसर होता है विवाद
उल्लेखनीय है कि दस रुपए के सिक्कों के लेनदेन को लेकर लोगों के बीच अक्सर विवाद होता है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि दस पत्ती वाला वही सिक्का मान्य है जिसमें 10 का अंक नीचे की तरफ लिखा है। दूसरी तरफ, शेर का अशोक स्तंभ अंकित है। इस संबंध में रिज़र्व बैंक के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी से बातचीत में स्पष्ट किया कि 10 रुपए के सभी सिक्के वैध हैं।
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सिक्के नहीं लेना राजद्रोह
इस बारे में कानून के जानकारों का कहना है कि 'भारत की वैध मुद्रा को लेने से इनकार करने पर राजद्रोह का मामला बनता है। जो भी ऐसा करता है उसके खिलाफ धारा 124 (1) के तहत मामला दर्ज हो सकता है। क्योंकि मुद्रा पर भारत सरकार वचन देती है, इसको लेने से इनकार करना राजद्रोह है।' उल्लेखनीय है कि देश के विभिन्न हिस्सों में 10 रुपए के सिक्कों को लेकर भ्रम की स्थिति है। दुकानदार और लोग इन सिक्कों को लेने से कतराते रहे हैं।
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समय-समय पर जारी किए गए हैं सिक्के
आरबीआई ने कहा है कि केंद्रीय बैंक ने समय-समय पर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक थीम पर सिक्के जारी किए हैं। सिक्कों में 2011 में रुपए का चिह्न शामिल करने के बाद बदलाव आया है। सिक्के लंबे समय तक सही रहते हैं इसलिए यह मुमकिन है कि बाजार में अलग-अलग डिजाइन और छवि के सिक्के हों। इनमें बिना रुपए के चिह्न वाले सिक्के भी शामिल हैं। हालांकि, आरबीआई ने किसी का भी लीगल टेंडर वापस नहीं लिया है। इसलिए सारे सिक्के वैध हैं।