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कानून एवं व्यवस्था के मद्देनजर श्रीनगर में धारा 144 के तहत प्रतिबंध

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Published on: 6 Oct 2017 3:33 AM GMT
कानून एवं व्यवस्था के मद्देनजर श्रीनगर में धारा 144 के तहत प्रतिबंध
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श्रीनगर: प्रशासन ने अलगाववादियों द्वारा आहूत प्रदर्शनों के मद्देनजर एहतियात के तौर पर श्रीनगर के कई हिस्सों में शुक्रवार को प्रतिबंध लगाया है।

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पुलिस का कहना है कि खानयार, नौहट्टा, रैनवाड़ी, एम.आर.गंज, सफा कदल, मैसूमा और क्रालखंड के अधिकार क्षेत्रों में शुक्रवार को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंध रहेगा।

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पुलिस ने कहा, "ये प्रतिबंध शहर में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाए गए हैं।"

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घाटी में बीते एक महीने में चोटी कटने की दर्जनभर से ज्यादा घटनाएं हुई हैं लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई।

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अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की मदद के बजाए स्थानीय लोग निर्दोष लोगों की पिटाई कर रहे हैं।

-आईएएनएस

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