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रेयान के CEO पिंटो की गिरफ्तारी पर HC ने लगाई रोक
मुंबई: रेयान इंटरनेशनल स्कूल में सेकंड क्लास में पढ़ने वाले 7 साल के मासूम प्रद्युम्न की हत्या के मामले में स्कूल के सीईओ रेयान पिंटो समेत उनके माता पिता को बॉम्बे हाईकोर्ट ने गिरफ़्तारी पर कल तक के लिए रोक लगा दी है। पिंटो परिवार को डर था कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की पिटीशन लगाई थी।
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दरअसल कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल के सीईओ रेयान पिंटो इर उनके परिवार की याचिका के खिलाफ तैयारी के लिए एक दिन का वक्त मांगा था। अब अगली सुनवाई बुधवार को होगी। हरियाणा पुलिस की एक टीम स्कूल मैनेजमेंट से पूछताछ के लिए मुंबई में है।
इस मामले में मुंबई पेरेंट्स और वेलफेयर एसोसिएशन के वकील ने कहा कि "हमने इस पिटीशन का विरोध किया है। हमने कोर्ट से कहा कि जब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है तो फिर हाईकोर्ट में कैसे इसकी सुनवाई हो सकती है?"
वकील ने बताया कि "हमने कहा कि मुंबई के ऐसे ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेल नकार दी थी। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बात नहीं मानी और कल तक पिंटो परिवार को राहत दी।
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बतादें, गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 8 सितंबर) को 7 साल के प्रद्युम्न का मर्डर कर दिया गया था। प्रद्युम्न की लाश टॉयलेट में मिली थी। इस मामले में पुलिस ने स्कूल बस के कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया था। आरोपी अशोक ने अपना जुर्म भी कबूल लिया था ।
गिरफ्तारी के बाद अशोक ने बताया कि ''मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं बच्चों के टॉयलेट में था। वहां गलत काम कर रहा था। तभी वह बच्चा आ गया। उसने मुझे देख लिया। मैंने उसे पहले देखा धक्का दिया। फिर खींच लिया। वह शोर मचाने लगा तो मैं डर गया। फिर मैंने उसे दो बार चाकू से मारा। उसका गला रेत दिया।''
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