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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- फिल्म सीन वाले राष्ट्रगान में खड़ा होना बाध्यकारी नहीं

aman
By aman
Published on: 14 Feb 2017 7:59 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- फिल्म सीन वाले राष्ट्रगान में खड़ा होना बाध्यकारी नहीं
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (14 फ़रवरी) को कहा कि लोगों को फिल्म के दौरान राष्ट्रगान में खड़े होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे पर बहस की जरूरत है।

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मंगलवार को सर्वोच्च न्यायलय में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा, 'अभी इस मामले को लेकर देश में कोई कानून नहीं है।' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'हम नैतिकता के पहरेदार नहीं हैं। इस मुद्दे पर बहस हो। हालांकि फिल्म से पहले बजने वाले राष्ट्रगान पर खड़ा होना अनिवार्य है।'

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उल्लेखनीय है कि इससे पहले बीते साल दिसंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमाघरों में राष्ट्रीय गान बजने से पहले सभी दर्शकों को सम्मान में खड़ा होने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि 'राष्ट्रीय गान बजते समय सिनेमाहॉल के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाना भी अनिवार्य होगा।'

यह याचिका श्याम नारायण चौकसी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर मांग की थी कि सिनेमा हॉल में प्रत्येक फिल्म के प्रदर्शन से पहले हर बार राष्ट्रगान बजाया जाए।

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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