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शब्बीर शाह की जमानत याचिका खारिज, 25 जुलाई को हुई थी गिरफ्तारी

Rishi
Published on: 31 Jan 2018 3:27 PM GMT
शब्बीर शाह की जमानत याचिका खारिज, 25 जुलाई को हुई थी गिरफ्तारी
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नई दिल्ली : धनशोधन के एक मामले में कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका यहां एक अदालत ने बुधवार को खारिज कर दी। शब्बीर शाह और हवाला कारोबारी मोहम्मद असलम वानी धनशोधन के मामले का सामना कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन अधिनियम के तहत सितंबर में दोनों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया था।

वर्ष 2005 में दर्ज धनशोधन के एक मामले में शाह को 25 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में वानी को पिछले वर्ष छह अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।

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रपट के अनुसार, वानी ने कबूल किया था कि उसने 2.25 करोड़ रुपये हवाला के जरिए शाह को दिए थे।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वर्ष 2005 में विशेष गुट द्वारा दर्ज मामले में अदालत ने सह-आरोपी वानी को आपराधिक साजिश बनाने के आरोप से मुक्त कर दिया था, लेकिन उस पर शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।

ईडी ने अदालत में कहा कि शस्त्र अधिनियम का आरोप सिद्ध होने पर दोनों आरोपियों के खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। दोनों आरोपियों शाह और वानी ने हालांकि इन आरोपों को नकार दिया है।

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आशीष शर्मा ऋषि वेब और न्यूज चैनल के मंझे हुए पत्रकार हैं। आशीष को 13 साल का अनुभव है। ऋषि ने टोटल टीवी से अपनी पत्रकारीय पारी की शुरुआत की। इसके बाद वे साधना टीवी, टीवी 100 जैसे टीवी संस्थानों में रहे। इसके बाद वे न्यूज़ पोर्टल पर्दाफाश, द न्यूज़ में स्टेट हेड के पद पर कार्यरत थे। निर्मल बाबा, राधे मां और गोपाल कांडा पर की गई इनकी स्टोरीज ने काफी चर्चा बटोरी। यूपी में बसपा सरकार के दौरान हुए पैकफेड, ओटी घोटाला को ब्रेक कर चुके हैं। अफ़्रीकी खूनी हीरों से जुडी बड़ी खबर भी आम आदमी के सामने लाए हैं। यूपी की जेलों में चलने वाले माफिया गिरोहों पर की गयी उनकी ख़बर को काफी सराहा गया। कापी एडिटिंग और रिपोर्टिंग में दक्ष ऋषि अपनी विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं।

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