×

Terror Funding Case : शब्बीर शाह की न्यायिक हिरासत बढ़ी

Rishi
Published on: 27 Sept 2017 9:53 PM IST
Terror Funding Case : शब्बीर शाह की न्यायिक हिरासत बढ़ी
X

नई दिल्ली : कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की न्यायिक हिरासत एक सत्र न्यायालय ने बुधवार को 13 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी। शाह को धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने कथित हवाला संचालक मुहम्मद असलम वानी की न्यायिक हिरासत भी 13 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वानी और शाह के खिलाफ धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत शनिवार को एक आरोप-पत्र दाखिल किया था। आरोप-पत्र की प्रतियां आरोपियों को उपलब्ध करा दी गई हैं।

ये भी देखें: पाकिस्तान : JUD सुप्रीमो हाफिज सईद की नजरबंदी एक महीने बढ़ी

वानी को छह अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। उसने कथित तौर पर स्वीकार किया है कि उसने 2.25 करोड़ रुपये की हवाला राशि शब्बीर शाह को पहुंचाई थी।

शाह को 2005 के धन शोधन के एक मामले में 25 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।

ये भी देखें: Its Happens only In India! मुसलमान करते है दुर्गा पूजा समिति का प्रबंधन

वानी के वकील ने अदालत से कहा कि वर्ष 2005 में दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने मामला दर्ज किया था, लेकिन अदालत ने सह आरोपी वानी को आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों के आरोपों से बरी कर दिया था, लेकिन हथियार अधिनियम के तहत उसे दोषी ठहराया था।

ईडी ने कहा कि हथियार अधिनियम के तहत दोषी ठहराया जाना धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का एक बड़ा बिंदु है।

Rishi

Rishi

आशीष शर्मा ऋषि वेब और न्यूज चैनल के मंझे हुए पत्रकार हैं। आशीष को 13 साल का अनुभव है। ऋषि ने टोटल टीवी से अपनी पत्रकारीय पारी की शुरुआत की। इसके बाद वे साधना टीवी, टीवी 100 जैसे टीवी संस्थानों में रहे। इसके बाद वे न्यूज़ पोर्टल पर्दाफाश, द न्यूज़ में स्टेट हेड के पद पर कार्यरत थे। निर्मल बाबा, राधे मां और गोपाल कांडा पर की गई इनकी स्टोरीज ने काफी चर्चा बटोरी। यूपी में बसपा सरकार के दौरान हुए पैकफेड, ओटी घोटाला को ब्रेक कर चुके हैं। अफ़्रीकी खूनी हीरों से जुडी बड़ी खबर भी आम आदमी के सामने लाए हैं। यूपी की जेलों में चलने वाले माफिया गिरोहों पर की गयी उनकी ख़बर को काफी सराहा गया। कापी एडिटिंग और रिपोर्टिंग में दक्ष ऋषि अपनी विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं।

Next Story