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राम मंदिर बनवाने के पक्ष में शिया वक्फ बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा
नई दिल्ली: राम जन्मभूमि विवाद में अब एक और नया मोड़ आया है। यूपी के शिया वक्फ बोर्ड ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करते हुए कहा है, कि गिराई गई बाबरी मस्जिद शिया व्फ्फ़ की प्रॉपर्टी थी, और अब वो मस्जिद को विवादित स्थल से दूर कहीं मुस्लिम इलाके में बनाना चाहता है।
रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में 11 अगस्त को सुप्रीमकोर्ट सुनवाई करेगा और इसके महज 3 दिन पहले शिया वक्फ बोर्ड का हलफनामा कई मायनों में अहम मना जा रहा है।
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वक्फ बोर्ड के हलफनामे में कहा गया है, कि उसके पास 1946 तक विवादित जमीन का हक था, साथ ही दावा किया गया है कि ब्रिटिश सरकार ने गलत तरीके से इस जमीन का मालिकाना हक सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया था। शिया वक्फ बोर्ड ने यह साफ कर दिया है, कि वह इस पूरे विवाद का शांतिपूर्ण समाधान चाहती है।
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या रामजन्म भूमि विवाद मामले की सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ तय कर दी है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर की पीठ अपीलों पर 11 अगस्त से मामले की सुनवाई करेगी।
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इस विशेष पीठ के गठन के बाद वर्षो से लंबित इस मामले में जल्दी निपटारे की उम्मीद जगी है।
दरअसल, रामजन्म भूमि विवाद मामले में जमीन के तीन बराबर हिस्सों में बंटवारे के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा रखी है, और पक्षकारों को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।