नोटबंदी: जेटली ने डिजिटल पेमेंट पर छोटे कारोबारियों को दी बड़ी राहत, टैक्स में मिलेगी छूट

tiwarishalini
Published on: 20 Dec 2016 9:53 AM GMT
नोटबंदी: जेटली ने डिजिटल पेमेंट पर छोटे कारोबारियों को दी बड़ी राहत, टैक्स में मिलेगी छूट
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नई दिल्ली: डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने छोटे कारोबारियों को टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने मंगलवार को कहा कि डिजिटल पेमेंट करने वाले कारोबारियों को दो करोड़ के सालाना टर्नओवर पर टैक्स में राहत मिलेगी। इस दायरे में आने वाले कारोबारियों को अब 8 की बजाए 6 परसेंट टैक्स लगेगा।

इसके साथ ही जेटली ने कहा कि 30 दिसंबर तक एक ही बार में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बैंक में जमा करवाएं। कोई व्यक्ति प्रतिदिन नोट जमा करवाने जाता है तो शक पैदा होता है।

बता दें की इससे पहले सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट-1961 की धारा 44 एडी के तहत 2 करोड़ के टर्नओवर में इनकम या प्रॉफिट को 8 परसेंट माने जाने के आदेश में संशोधन किया गया है। डिजिटल मोड से ट्रांजैक्शन होने पर इसे 6 परसेंट ही माना जाएगा।

यह फैसला सरकार के अर्थव्यवस्था में नकदी के कम उपयोग के लक्ष्य हासिल करने और डिजिटल माध्यमों से भुगतान स्वीकार करने वाले छाटे कारोबारियों, कंपनियों को प्रोत्साहन देने के मकसद से किया गया है।

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और क्या कहा जेटली ने ?

अरुण जेटली ने कहा ने कहा कि साल 2016-17 के बजट में दो करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले ऐसे छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों, जो समुचित खाते नहीं रखते हैं, उनके बारे में मान लिया गया था कि उन्होंने टैक्स के लिहाज से आठ प्रतिशत आय या प्रॉफिट कमाया।

अब अगर कोई कारोबारी डिजिटल ट्रांजैक्शन में बिजनेस करेगा तो उसके लिए यह लिमिट घटाकर 6 परसेंट मानी जाएगी।

अरुण जेटली ने कहा कि संशोधन के मुताबिक, अगर छोटे कारोबारी और कंपनियां अपना कैश ट्रांजैक्शन डिजिटल मोड या चेक से करते हैं तो इन्हें इनकम पर टैक्स की छूट मिलेगी। उनकी इनकम 2% कम मानी जाएगी।

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