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नोटबंदी: SC ने सरकार से पूछा- पुराने नोट बदलने के लिए दोबारा मौका क्यों नहीं दिया?

aman
By aman
Published on: 4 July 2017 8:17 AM GMT
नोटबंदी: SC ने सरकार से पूछा- पुराने नोट बदलने के लिए दोबारा मौका क्यों नहीं दिया?
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नोटबंदी: SC ने सरकार से पूछा- पुराने नोट बदलने के लिए दोबारा मौका क्यों नहीं दिया?

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने यह फटकार पुराने नोट बदलने की तारीख को लेकर लगाई है। कोर्ट का कहना है कि 'लोगों को पुराने नोट बदलने के लिए दोबारा मौका क्यों नहीं दिया गया? कोर्ट ने सरकार से दो हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है।

कोर्ट का कहना है कि जिस व्यक्ति का इसको लेकर कोई वाजिब कारण था, उन लोगों का क्या हुआ? दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से देश में लोगों को पुराने नोट बदलने के लिए 30 दिसंबर तक का समय दिया था। जबकि, अप्रवासियों के लिए यह तिथि 30 जुलाई तक है। वहीं बैंक 20 जुलाई तक पुराने नोट आरबीआई में जमा करवा सकते हैं।

'आप मेहनत की कमाई बर्बाद नहीं कर सकते'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘आप लोगों की मेहनत की कमाई को इस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकते। आपने लोगों ने उनको एक खिड़की देने का वादा किया था, जिन लोगों को सच में परेशानी है आप उनसे ऐसे बचकर नहीं निकल सकते।’ ज्ञात हो, कि इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि नोटबंदी का फैसला लोगों को सचेत करने के लिए है और पुराने नोट जमा करने की तारीख को 30 दिसंबर से आगे नहीं बढ़नी चाहिए।

ये है याचिकाकर्ता की दलील

गौरतलब है, कि जस्टिस डी वाई चंद्रचूड और एसके कौल की बेंच ने याचिकाकर्ता की दलील, कि 'रिजर्व बैंक ने अपने आखिरी नोटिफिकेशन में सिर्फ उन लोगों को 31 मार्च 2017 तक पुरानी करेंसी को जमा करने की इजाजत दी, जो किसी वजह से नोटबंदी के दौरान देश से बाहर थे।' इस आधार पर याचिकाकर्ता ने इसे रिजर्व बैंक और मोदी सरकार द्वारा वादाखिलाफी करने का दावा किया है।

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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