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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- NEET के लिए अनिवार्य नहीं होगा AADHAAR
नई दिल्ली: राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट) के लिए अब आधार नंबर जरूरी नहीं होगा। बुधवार (07 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कि नीट परीक्षा के आवेदन के लिए अब 'आधार' जरूरी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीएसई को आदेश देते हुए कहा कि वह इस परीक्षा के लिए आधार नंबर को अनिवार्य न बनाए।
मुख्य न्यायाधीश की दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच जजों की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा, कि सीबीएसई अपनी वेबसाइट पर इस संबंध में जानकारी अप्लोड करे, ताकि छात्रों को परेशानी ना हो। इससे पहले सुनवाई के दौरान, यूआईडीएआई ने सुप्रीम से कहा था कि उसने सीबीएसई को यह नहीं कहा है कि वह मेडिकल के छात्रों से आधार नंबर की मांग करे।
बता दें, कि इसी महीने सीबीएसई ने नीट की परीक्षा में शामिल होने के लिए आधार नंबर अनिवार्य किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया कि वह बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर से आधार लिंक कराने की डेडलाइन को आगे बढ़ा दे ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न आए।