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गोरक्षा के नाम पर हिंसा: SC- दोषियों पर हो कार्रवाई, पीड़ितों को दें मुआवजा

aman
By aman
Published on: 22 Sept 2017 1:55 PM IST
गोरक्षा के नाम पर हिंसा: SC- दोषियों पर हो कार्रवाई, पीड़ितों को दें मुआवजा
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नई दिल्ली: कथित गोरक्षकों से जुड़ी हिंसा पर दी गई एक याचिका पर अहम सुनवाई आज (22 सितंबर) सुप्रीम कोर्ट में हुई। कोर्ट ने कहा, कि 'जो लोग गोरक्षा के नाम पर हिंसा में संलिप्त हैं, उन्हें कानून के शिकंजे में लाने की जरूरत है।' पहलू खान की हत्या के मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये भी कहा, कि 'ऐसे मामलों में पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की भी जरूरत है। सभी राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे गोरक्षा के नाम पर हुई हिंसा के पीड़ितों को मुआवाजा दें।'

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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक और यूपी को आदेश दिया कि वे अपनी कंप्लायंस (अनुपालन) रिपोर्ट शुक्रवार को ही दाखिल करें। हालांकि, इन राज्यों ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। वहीं, अन्य राज्यों से जल्द से जल्द रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।

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गौरतलब है, कि इस साल अप्रैल में कथित गोरक्षकों ने पहलू खान की पीटकर हत्या कर दी थी। पहलू अपने बेटों के साथ मवेशियों को हरियाणा से राजस्थान ले जा रहे थे। हाल में ही राजस्थान पुलिस ने पहलू खान की हत्या के मामले में 6 आरोपियों को क्लीनचिट दी है। इन आरोपियों की पहचान मौत से पहले खुद पहलू खान ने की थी।

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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