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J&K: SC की अहम टिप्पणी, कहा- पैलेट गन पर लगा देंगे बैन, पहले पत्थरबाजी तो रोको
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में सेना और सुरक्षा बलों की ओर से उग्र भीड़ पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर शुक्रवार (28 अप्रैल) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा, कि अगर कश्मीर में लोग और उनके प्रतिनिधि शांति कायम करने की पहल करते हैं, तो वह इस मामले में आगे की बातचीत के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देगा।
कोर्ट ने ये भी कहा, कि अगर कश्मीरी आवाम की तरफ से विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और सुरक्षाबलों पर पत्थरबाजी न करने का आश्वासन दिया जाए, तो वह सीआरपीएफ और पुलिस को अगले दो हफ्तों तक पैलेट गन के इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत देगा।
बताएं कौन बनेगा जनता का प्रतिनिधि
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर बार असोसिएशन के प्रतिनिधियों से कहा, कि वो राज्य के मौजूदा तनाव को खत्म करने और हालात सामान्य करने के मद्देनजर ऐसे लोगों का नाम बताएं, जो कश्मीरी जनता के प्रतिनिधि के तौर पर केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर सकते हैं।
केंद्र ने किया अपना पक्ष स्पष्ट
इससे पहले, केंद्र ने बातचीत की संभावनाओं को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट किया। केंद्र ने कोर्ट में कहा कि वह बातचीत के लिए तो तैयार है, लेकिन भारत से आजादी चाहने वालों और अलग हो जाने की मांग करने वालों के साथ वह किसी तरह का विमर्श नहीं करेगा।
हुर्रियत को भी बातचीत में करें शामिल
दूसरी तरफ, बार एसोसिएशन का कहना था कि केंद्र इस बातचीत में हुर्रियत के नेताओं को भी शामिल करे और संवैधानिक दायरे के अंदर रहकर बातचीत करने की शर्त छोड़ दे। इसके जवाब में केंद्र ने कहा कि 'वह केवल उन्हीं लोगों के साथ बातचीत के लिए तैयार है, जो कि जनता के प्रतिनिधि बनकर उनकी तरफ से सरकार के साथ विमर्श करने की कानूनी वैधता रखते हैं।'