×

सहारा को सुप्रीम कोर्ट का जबर्दस्त झटका, ऐंबी वैली की नीलामी के दिए आदेश

aman
By aman
Published on: 17 April 2017 3:16 PM IST
सहारा को सुप्रीम कोर्ट का जबर्दस्त झटका, ऐंबी वैली की नीलामी के दिए आदेश
X
सहारा को सुप्रीम कोर्ट का जबर्दस्त झटका, ऐंबी वैली की नीलामी के दिए आदेश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की ऐंबी वैली प्रॉपर्टी की नीलामी का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सहारा की ओर से निवेशकों का पैसा लौटा पाने में सहारा समूह की नाकामयाबी का हवाला देते हुए दिया है। पिछले आदेश की अवहेलना पर कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की खिंचाई की। कहा, कि 'वह वादे निभाने के लिए कुछ बेहतर करें, न कि कोर्ट में हामी भरने के बाद कदम पीछे खींच लें।' सुप्रीम कोर्ट कहा, कि कोर्ट की उदारता का गलत इस्तेमाल किया गया है।

कोर्ट ने कहा है कि सहारा अगले 48 घंटों में इससे जुड़ी सभी जानकारी मुहैया कराए। कोर्ट ने ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय को अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश भी दिया। मामले की अगली सुवाई 28 अप्रैल को होगी।

ये भी पढ़ें ...SC ने सुब्रत राय से कहा- जेल से बाहर रहना है तो 6 फरवरी तक करें 600 करोड़ जमा

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सेबी और बॉम्बे हाईकोर्ट को सभी कागजात मिलते ही नीलामी प्रक्रिया पर काम करना चाहिए। बता दें, कि सितंबर 2012 में एंबी वैली की कीमत लगभग 34,000 करोड़ रुपए तक आंकी गई थी।

ये भी पढ़ें ...सुब्रत रॉय की फिर बढ़ी परोल, कोर्ट ने पूछा-12 हजार करोड़ कैसे लौटाएंगे, रोडमैप दें

कोर्ट ने आज तक की दी थी मोहलत

इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह से कहा था कि अगर वह 17 अप्रैल तक सेबी-सहारा रिफंड खाते में 5,092.6 करोड़ रुपए जमा नहीं कराता है, तो उसकी पुणे की एंबे वैली की नीलामी की जाएगी। कोर्ट ने सहारा समूह का यह रकम जमा कराने का निर्देश दिया था।

ये भी पढ़ें ...SC से सुब्रत राय को मिली एक हफ्ते की मोहलत, कपिल सिब्बल ने मांगी माफी

कोर्ट ने मांगी थी संपत्तियों की सूची

इससे पहले फरवरी माह में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा चिटफंड मामले की सुनवाई करते हुए पुणे स्थित ऐंबी वैली टाउनशिप प्रॉजेक्ट को जब्त करने का आदेश दिया था। साथ ही कोर्ट ने सहारा ग्रुप से ऐसी संपत्तियों की सूची मांगी थी, जिन पर किसी तरह का कर्ज नहीं लिया गया हो। कोर्ट ने तभी कहा था, कि इन संपत्तियों की नीलामी कर लोगों के पैसों की वसूली की जाएगी और उसे निवेशकों को लौटाया जाएगा।

ये भी पढ़ें ...SC ने सुब्रत राय से पूछा- 23 हजार करोड़ कहां से लाए? स्वर्ग से तो नहीं बरसे होंगे

aman

aman

Content Writer

अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

Next Story