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SC: सहारा प्रमुख को राहत, 13 संपत्तियों को बेचने की अनुमति, परोल 17 अप्रैल तक बढ़ी

कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 13 संपत्तियों को बेचने की अनुमति देते हुए उनकी परोल 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इससे पहले 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के ड्रीम प्रोजेक्ट ऐम्बी वैली को सरकारी नियंत्रण में ले लेने के आदेश दे दिये थे।

zafar
Published on: 28 Feb 2017 6:17 PM IST
SC: सहारा प्रमुख को राहत, 13 संपत्तियों को बेचने की अनुमति, परोल 17 अप्रैल तक बढ़ी
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सहारा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- और नहीं मिलेगी मोहलत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को 13 संपत्तियों को बेचने की अनुमति देते हुए उनकी परोल 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है। लेकिन रॉय को इसके लिये 7 अप्रैल तक 5,092.6 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे।

सहारा प्रमुख को राहत

-इससे पहले 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के ड्रीम प्रोजेक्ट ऐम्बी वैली को सरकारी नियंत्रण में ले लेने के आदेश दे दिये थे।

-मुंबई स्थित ऐम्बी वैली सहारा समूह पर बकाया धन की वसूली तक अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है।

-कोर्ट ने कहा है कि समूह पर बकाया की वसूली होने के बाद वैली उसे सौंप दी जाएगी।

-करीब 2 साल तिहाड़ में रहने के बाद रॉय पिछले साल मई में बाहर आये थे।

-सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय की माता छबि रॉय के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिये उन्हें परोल दी थी।

-सहारा प्रमुख का परोल तब से लगातार इस शर्त पर बढ़ता रहा है कि वह निश्चित अंतराल पर सेबी के बकाये धन का हिस्सा जमा कराते रहेंगे।



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