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सुप्रीम कोर्ट: जिस नर्सिंग होम में ICU नहीं है, वहां ऑपरेशन नहीं

aman
By aman
Published on: 8 Sept 2017 3:02 PM IST
सुप्रीम कोर्ट: जिस नर्सिंग होम में ICU नहीं है, वहां ऑपरेशन नहीं
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा, कि 'जिस नर्सिंग होम में आईसीयू नहीं है, वे ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। आईसीयू के अभाव में मरीज की जान को खतरा हो सकता है।'

ये फैसला जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और यूयू ललित ने बिजॉय कुमार सिन्हा की ओर से दायर एक याचिका पर सुनाया है। बिजॉय की पत्नी की जान अस्पताल की तथाकथित लापरवाही के कारण हो गई थी।

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क्या था मामला?

कोलकाता के आशुतोष नर्सिंग होम में डॉ. बिश्वनाथ दास ने बिजॉय की पत्नी की हिस्टीरिकटॉमी सर्जरी की थी। यह सर्जरी दिसंबर 1993 में हुई थी। इसके एक महीने बाद उनकी मौत हो गई थी। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

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याचिकाकर्ता की हो चुकी है मौत

यह मामला 2008 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। इस मामले में याचिकाकर्ता बिजॉय की भी मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले यह मामला 11 साल तक कन्ज्यूमर फोरम में भी चला। इस मामले पर बिजॉय के वकील सुचित मोहंती ने बताया, कि 'बिजॉय की मौत के बाद वे मुश्किल में पड़ गए थे, लेकिन फिर उनके बेटे सॉमिक रॉय को उनका कानूनी वारिस बनाकर केस को अंजाम तक पहुंचाया गया।

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परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बिजॉय के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजे में मिलेंगे। इसमें से 3 लाख रुपए डॉ. दास को देना होगा, जबकि 2 लाख रुपए नर्सिंग होम के मालिक डॉ. पीके मुखर्जी देंगे।

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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