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तमिलनाडु में किसानों की कर्जमाफी के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में किसानों के कर्जमाफी के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। ज्ञात हो, कि राज्य के किसानों ने दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को कर्जमाफी का आदेश जारी किया था। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने केंद्र सरकार से 40,000 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की थी।
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उनका कहना था कि बैंकों और स्थानीय कर्जदाताओं की प्रताड़ना से तंग आकर तमिलनाडु के किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। अपनी दुर्दशा की तरफ सरकार का ध्यान दिलाने के लिए किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अजीबो-गरीब तरीके भी आजमाए। यहां तक कि अपना मूत्र पीकर भी उन्होंने प्रदर्शन किया। जो उस वक़्त समाचार माध्यमों की सुर्ख़ियों में रहा।
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बता दें, कि जुलाई महीने में राज्य सरकार ने सीमांत और छोटे किसानों द्वारा लिए गए कर्ज को माफ कर दिया था। साथ ही बड़े किसानों को आंशिक रूप से राहत पहुंचाई थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने सरकार को सभी किसानों को राहत पहुंचाने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश का मतलब है कि करीब 3 लाख अतिरिक्त किसान कर्जमाफी योजना के लिए पात्र हो जाएंगे। इससे राज्य के खजाने पर बोझ 5,780 करोड़ से बढ़कर 7,769 करोड़ रुपए हो जाएगा।
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