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सहारा को SC की चेतावनी, कहा- 19 जून तक नहीं मिले पैसे तो सुब्रत फिर जाएंगे जेल

aman
By aman
Published on: 27 April 2017 4:12 PM IST
सहारा को SC की चेतावनी, कहा- 19 जून तक नहीं मिले पैसे तो सुब्रत फिर जाएंगे जेल
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सहारा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- और नहीं मिलेगी मोहलत

नई दिल्ली: सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को गुरुवार (27 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट ने फिर चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी मामले में कहा, कि यदि सहारा प्रमुख ने 19 जून तक पैसे जमा नहीं किए तो फिर से उन्हें जेल जाना पड़ेगा। कोर्ट ने एंबी वैली को नीलाम करने की भी चेतावनी दी। बता दें, कि कोर्ट के आदेश के बाद आज सुब्रत रॉय खुद भी अदालत में पेश हुए थे।

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राय के मुताबिक 15 जून को 500 करोड़, 15 जुलाई को 1500 करोड़ और 31 अक्टूबर को 3000 करोड़ रुपए की अदायगी की जाएगी। कोर्ट ने सुब्रत राय को सख्त चेतावनी के साथ यह मोहलत दी, कि अगर 15 जून तक वादे के मुताबिक कोर्ट में पहली किस्त के पैसे जमा नहीं कराए गए, तो उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 19 जून को होगी।

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नोटबंदी का दिया था हवाला

इससे पहले इसी मामले में 12 जनवरी को सहारा की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि उसे नोटबंदी के चलते पैसा जुटाने में परेशानी हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने साफ संकेत दिए थे कि समय पर पैसा जमा न करने पर सुब्रत रॉय को फिर जेल भेज दिया जाएगा।

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मिली थी राहत

ज्ञात हो, कि सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को 21 अप्रैल को अदालत से बड़ी राहत मिली थी। सेबी की अदालत ने 31 मार्च को सुब्रत रॉय के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किया था। लेकिन 21 अप्रैल को कोर्ट में सहारा के वकीलों ने गैर जमानती वॉरंट निरस्त करने की अर्जी दी थी। अदालत ने इस शर्त पर गैर जमानती वारंट निरस्त कर दिया था कि जब भी जरूरत होगी सहारा प्रमुख को अदालत में हाजिर रहना होगा।

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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