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मद्रास HC: पलानीस्वामी को राहत,दिनाकरण गुट को झटका -18 MLA रहेंगे अयोग्य
चेन्नई: तमिलनाडु में जहां पलानीस्वामी सरकार के लिए राहत भरी खबर आयी है, वहीं दिनाकरण गुट को बड़ा झटका लगा है।तमिलनाडु विधानसभा स्पीकर द्वारा अयोग्य घोषित किए गए 18 विधायकों पर आज कोर्ट का फैसला आया। मद्रास हाई कोर्ट ने उनकी अयोग्यता को बरकरार रखा है।जस्टिस एम. सत्यानारायण ने विधानसभा स्पीकर के फैसले को सही ठहराते हुए उन्हें अयोग्य घोषित किया है।कोर्ट के इस फैसले से साफ है कि अब तमिलनाडु सरकार पर कोई संकट नहीं आएगा।
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इसके पहले एआईएडीएमके के 18 विधायकों को स्पीकर द्वारा अयोग्य करार दिया गया था।मद्रास हाईकोर्ट में इन 18 विधायकों ने अपनी सदस्यता रद्द किए जाने पर याचिका दायर की थी लेकिन 14 जून को दो अलग जजों ने इस मामले में अलग फैसला दिया था।14 जून को पहली बेंच ने जो फैसला सुनाया था उसमें दोनों जजों में एक राय नहीं बन पाई थी।दो सदस्यों की पीठ में हुए मतभेद की वजह से इस मामले को तीन सदस्यीय पीठ के पास भेजा गया था। इस बड़े राजनीतिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने जस्टिस सत्यनारायण को तीसरे जज के तौर पर नियुक्त किया है।
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जस्टिस सत्यनारायण 27 जून को इस मामले के तीसरे जज बने थे और उन्होंने 31 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार यानि आज वह अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाएंगे।
वर्तमान में तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटें हैं। जिसमें से एआईएडीएमके के पास 114, डीएमके के पास 98 और टीटीवी के पास एक विधायक हैं। इसके अलावा 18 विधायक ऐसे हैं जिनकी किस्मत का फैसला मद्रास उच्च न्यायालय के पास है। इन 18 विधायकों ने दूसरे लोगों के साथ मिलकर पिछले साल 22 अगस्त को राज्यपाल सी विद्यासागर से मुलाकात की थी।
आज के फैसले के बाद तमिलनाडु में राजनीतिक हलचल बढ़ जाएगी।गौरतलब है कि 18 विधायकों को सीएम पलानीस्वामी का विरोध करने की वजह से अयोग्य ठहराया गया था। यह अयोग्य ठहराए गए विधायक टीटीवी दिनकरण खेमे के हैं।