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तमिलनाडु सरकार का मेडिकल सीटों पर आरक्षण का आदेश निरस्त

Rishi
Published on: 14 July 2017 9:29 PM IST
तमिलनाडु सरकार का मेडिकल सीटों पर आरक्षण का आदेश निरस्त
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चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसके तहत सरकार ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में तमिलनाडु राज्य बोर्ड के छात्रों को 85 प्रतिशत आरक्षण देने का आदेश दिया था।

इस निर्णय पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सी. विजयभास्कर ने संवाददताओं से कहा कि सरकार एकल न्यायाधीश के इस आदेश के खिलाफ अपील करेगी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु अभी भी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के खिलाफ दृढ़ है। पिछले माह राज्य सरकार ने नीट परीक्षा पास करने वाले तमिलनाडु राज्य बोर्ड के छात्रों को अंडर-ग्रेजुएट मेडिकल/ डेंटल सीटों में 85 प्रतिशत आरक्षण देने का आदेश दिया था, जिसके बाद अन्य बोडरें के छात्रों के लिए केवल 15 प्रतिशत सीटें बचीं।राज्य सरकार के इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। अदालत ने आरक्षण के इस आदेश को भेदभावपूर्ण व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ करार दिया।

अदालत ने एक नई योग्यता सूची तैयार करने और उसके अनुसार काउंसिलिंग करने का आदेश दिया है।



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Rishi

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आशीष शर्मा ऋषि वेब और न्यूज चैनल के मंझे हुए पत्रकार हैं। आशीष को 13 साल का अनुभव है। ऋषि ने टोटल टीवी से अपनी पत्रकारीय पारी की शुरुआत की। इसके बाद वे साधना टीवी, टीवी 100 जैसे टीवी संस्थानों में रहे। इसके बाद वे न्यूज़ पोर्टल पर्दाफाश, द न्यूज़ में स्टेट हेड के पद पर कार्यरत थे। निर्मल बाबा, राधे मां और गोपाल कांडा पर की गई इनकी स्टोरीज ने काफी चर्चा बटोरी। यूपी में बसपा सरकार के दौरान हुए पैकफेड, ओटी घोटाला को ब्रेक कर चुके हैं। अफ़्रीकी खूनी हीरों से जुडी बड़ी खबर भी आम आदमी के सामने लाए हैं। यूपी की जेलों में चलने वाले माफिया गिरोहों पर की गयी उनकी ख़बर को काफी सराहा गया। कापी एडिटिंग और रिपोर्टिंग में दक्ष ऋषि अपनी विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं।

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