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विजय माल्या 'भगोड़ा अपराधी' घोषित, फेरा मामले में आरोपी करार

यहां की एक अदालत ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में शराब कारोबारी विजय माल्या को 'भगोड़ा' घोषित कर दिया। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक सेहरावत ने कहा, "यह ध्यान में रखते हुए और तथ्यों के आधार पर विजय मा

Anoop Ojha
Published on: 4 Jan 2018 9:53 PM IST
विजय माल्या भगोड़ा अपराधी घोषित, फेरा मामले में आरोपी करार
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माल्या 'भगोड़ा अपराधी' घोषित, फेरा मामले में आरोपी

नई दिल्ली: यहां की एक अदालत ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में शराब कारोबारी विजय माल्या को 'भगोड़ा' घोषित कर दिया। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक सेहरावत ने कहा, "यह ध्यान में रखते हुए और तथ्यों के आधार पर विजय माल्या 30 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित नहीं हो पाए और न ही उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि अदालत में उपस्थित हो पाया। इसी के मद्देनजर आरोपी माल्या को 'भगोड़ा अपराधी' घोषित किया जाता है।

अदालत ने यह आदेश ऐसे समय दिया है जब विशेष अभियोजक एन.के. मेहता ने अदालत को बताया कि इस संबंध में स्थानीय अखबार में अंग्रेजी और कन्नड़ में इश्तेहार छापा गया था।उन्होंने कहा कि 30 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद भी आरोपी अदालत के समक्ष पेश होने में असफल रहा।प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने नवंबर 2017 में फेरा नियम के उल्लंघन के मामले में माल्या को भगोड़ा घोषित करने के लिए कार्रवाई शुरू करने का आवेदन दिया था।

उल्लेखनीय है कि माल्या ने लंदन और अन्य यूरोपीय देशों में 1996, 1997 और 1998 में होने वाली फॉर्मूला वन वल्र्ड रेसिंग चैम्पियनशिप में किंगफिशर के प्रतीक चिह्न् (लोगो) को प्रदर्शित करने के लिए कथित रूप से ब्रिटेन की एक कंपनी को दो लाख डॉलर की राशि दी थी।

निदेशालय ने दावा किया था कि यह राशि कथित रूप से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सहमति के बिना दी गई, जोकि फेरा नियमों का उल्लंघन है।

--आईएएनएस



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Anoop Ojha

Anoop Ojha

Excellent communication and writing skills on various topics. Presently working as Sub-editor at newstrack.com. Ability to work in team and as well as individual.

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