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Compensation Lost Baggage: आपके LUGGAGE के बदले एयरलाइन्स देगी आपको पैसा,जानिए कैसे मिलेगा आपको मुआवज़ा

Compensation Lost Baggage: अगर आप किसी एयरलाइन्स से यात्रा कर रहे हैं और इस बीच आपका सामान खो जाये या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो आइये जानते हैं कि कैसे आपको इसके बदले मुआवज़ा मिलेगा।

Shweta Srivastava
Published on: 23 May 2024 2:46 PM GMT
Compensation Lost Baggage
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Compensation Lost Baggage (Image Credit-Social Media)

Compensation Lost Baggage: गर्मियों की छुट्टियों में आप भी कहीं न कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे होंगें। वहीँ अगर आप समय की बचत को ध्यान में रखते हुए या किसी भी अन्य कारण से फ्लाइट की टिकट बुक करवाते हैं तो आपको आपके सामान को उठाने की कोई भी चिंता नहीं करनी पड़ती और ऐसे में कभी कभी आपका सामान खोने या बदलने की भी स्थिति आ जाती है। लेकिन अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाये तो क्या आपको पता है कि आपको इसके बदले में एयरलाइन्स रिफंड देती है। आइये जानते हैं क्या हैं ये नियम और कैसे और किन स्थितियों ये आपको आपका पैसा वापस मिलेगा।

सामान के बदले एयरलाइन्स देगी आपको पैसा (Compensation for Lost Damaged and Delayed Baggage)

हालांकि एयरलाइंस बैग हैंडलिंग में थोड़ी बेहतर हुई हैं और साल 2023 में प्रति 1000 बैग में लगभग 6.5 गलत हैंडलिंग की गईं, लेकिन यह प्रतिशत भी यात्रियों के लिए काफी असुविधा पैदा करता है। कल्पना कीजिए कि आप एक शादी के लिए उड़ान भर रहे हैं, और आपका खूबसूरत सा ऑउटफिट जिसे आपने काफी मन से डिज़ाइन करवाया था उस खोए हुए बैग में था तो अब क्या आप अपने पहने हुए दूसरे कपड़ों को पहन कर शादी में शामिल होंगे?

वहीँ इसके बदले अगर एयरलाइन्स आपको 4000 रूपए देकर आपकी मदद करे तो इसपर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आइए अब देखें कि जब एयरलाइन आपका सामान खो दे या वो क्षतिग्रस्त हो जाए तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। और आप अपने सामान के लिए मुआवजे का दावा कैसे कर सकते हैं।

सबसे पहले, आपको पता होना चाहिए कि यदि आपका चेक-इन किया गया सामान खो जाता है, विलंबित हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो आपके पास दावा करने और एयरलाइन से मुआवजे की मांग करने का कानूनी अधिकार है। आप समस्या के लिए केवल तभी दावा कर सकते हैं यदि सामान संबंधी किसी भी समस्या के लिए एयरलाइन जिम्मेदार है। ऐसे मामलों में, जितनी जल्दी हो सके प्रतिक्रिया देने का सुझाव दिया जाता है और आपको यह करना होगा: समस्या की रिपोर्ट सीधे एयरलाइन को दें। नियम के अनुसार, आपको अपनी निर्धारित उड़ान के 7 दिनों के भीतर दावा करना पड़ सकता है। इस स्थिति में यात्रा बीमा भी मददगार हो सकता है। यदि आपके पास कोई बीमा है जो आपके सामान को कवर करता है, तो आपको अन्य प्रक्रिया से गुजरने के बजाय बीमा दावा करना चाहिए क्योंकि इस तरह, आपको आसानी से अधिक पैसा मिलने की संभावना है।

एयरलाइंस आपके लिए क्या कर सकती हैं?

अधिकांश एयरलाइंस आमतौर पर कुछ चीजों के लिए पैसे तक ही सीमित होती हैं जैसे - सामान खो जाने, देरी होने या क्षति होने की स्थिति में एयरलाइन द्वारा प्रसाधन सामग्री और अन्य आवश्यक चीजें प्रदान की जाएंगी। खोए हुए सामान में उपलब्ध सामग्री को बदलने या मरम्मत की लागत आपको दी जाएगी। इतना ही नहीं देरी होने पर एयरलाइन आपको परिवहन लागत भी दे सकती है।

आप एयरलाइंस से नुकसान का दावा केवल तभी कर सकते हैं जब नुकसान, देरी या क्षति का कारण बनने वाली घटना विमान में हुई हो या उस अवधि के दौरान हुई हो जिसके भीतर चेक-इन किया गया सामान वाहक के प्रभार में था। इसके अतिरिक्त, अनियंत्रित सामान के मामले में, यदि क्षति उसकी या उसके एजेंटों की गलती से हुई है तो वाहक उत्तरदायी है।

दरअसल प्रत्येक एयरलाइन अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करना चाहती है, लेकिन कभी-कभी, कुछ अपरिहार्य घटनाओं से यात्रियों को नुकसान हो सकता है। यदि आपका चेक-इन किया हुआ सामान हिलने डुलने की वजह से खुल जाये, क्षतिग्रस्त, या कीमती सामान चोरी हो जाता है, तो आपकी एक आदर्श उड़ान बर्बाद हो सकती है। उद्योग नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले कुछ समय में सामान को लेकर यात्रियों की शिकायतें काफी बढ़ गई हैं।

भारत में, कैरिज बाय एयर एक्ट, 1972 प्रासंगिक क़ानून है जो सम्मेलनों (वारसॉ, हेग और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन) को स्थानीय कानून में शामिल करता है। डीजीसीए ने सीएआर धारा 3, श्रृंखला एम, भाग VI के माध्यम से निम्नलिखित सामान मुआवजा प्रदान किया है।

यदि आपको अपना सामान खुला मिलता है या क्षतिग्रस्त है तो आपको नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करना होगा। जिस एयरलाइन में आपने यात्रा की थी उसके काउंटर पर पहुंचें और सामान का विधिवत विवरण भरकर संपत्ति अनियमितता रिपोर्ट (पीआईआर) दर्ज करें; याद रखें कि आपको बोर्डिंग पास को संभाल कर रखना होगा क्योंकि उसमें चेक किए गए सामान की जानकारी का टैग लगा होता है।

एक बार जब आप खोए/विलंबित या क्षतिग्रस्त बैग की रिपोर्ट कर देते हैं, तो आपके पास एयरलाइंस से पीआईआर या कुछ प्रकार की पावती होगी। एयरलाइंस आपके सामान का पता लगाने की कोशिश करेंगी और यदि उन्हें वह मिल जाए तो वह उसे आपके पते पर निःशुल्क पहुंचाएंगी। अगर 21 दिन के भीतर बैग नहीं मिला तो इसे आधिकारिक तौर पर खोया हुआ घोषित किया जा सकता है। विलंबित सामान के लिए, धाराएँ विलंब के घंटों पर आधारित होती हैं। बैग में देरी होने पर आप अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं।

एयरलाइन के कर्मचारी प्रस्थान करने वाले हवाई अड्डे और आगमन हवाई अड्डे की टीम के साथ जांच करते हैं; सभी कनेक्टिंग खंडों में तत्काल ट्रेसर बनाए जाते हैं ताकि खोए हुए सामान का पता लगाया जा सके। अगर सामान का पता नहीं चल पाता है तो सामान खोया हुआ घोषित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, एयर इंडिया का कहना है कि यदि संपत्ति अनियमितता रिपोर्ट की तारीख से 21 दिनों तक विलंबित सामान का पता नहीं लगाया जा सका, तो उसे खोया हुआ माना जा सकता है। मुआवजे के दावे पर निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई की जाती है। सभी दावों को ऐसी सभी वस्तुओं की खरीद/स्वामित्व के प्रमाण के साथ सामग्री की विस्तृत सूची, विवरण, उम्र के साथ प्रमाणित किया जाता है। इसके बाद ही व्यक्ति को मुआवज़े की रकम दी जाती है।

Shweta Srivastava

Shweta Srivastava

Content Writer

मैं श्वेता श्रीवास्तव 15 साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव रखतीं हूँ। मैंने अपने करियर की शुरुआत एक रिपोर्टर के तौर पर की थी। पिछले 9 सालों से डिजिटल कंटेंट इंडस्ट्री में कार्यरत हूँ। इस दौरान मैंने मनोरंजन, टूरिज्म और लाइफस्टाइल डेस्क के लिए काम किया है। इसके पहले मैंने aajkikhabar.com और thenewbond.com के लिए भी काम किया है। साथ ही दूरदर्शन लखनऊ में बतौर एंकर भी काम किया है। मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड फिल्म प्रोडक्शन में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। न्यूज़ट्रैक में मैं लाइफस्टाइल और टूरिज्म सेक्शेन देख रहीं हूँ।

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