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Fastag Rules: जानिए फास्टैग के इन नियमों की वजह से कैसे आप नहीं होंगें ब्लैकलिस्ट, अपनाये ये तरीके
Fastag Rules: फास्टैग के इन नियमों को अगर आप नहीं जानते तो आज ही इन्हे जान लीजिये नहीं तो आपको कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है और साथ हैआप ब्लैकलिस्टेड भी हो सकते हैं।
Fastag Rules: फास्टैग को लेकर अब कुछ नए नियम आ गए हैं लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने इन्हे नहीं माना तो आप ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं। जी हाँ इन नियमों को फॉलो नहीं किया तो आपको ब्लैकलिस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता।
साल 2014 में भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम यानी फास्टैग की सुविधा की शुरुआत हुई थी। उस समय फास्टैग भारत में सभी जगह इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन अब इसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा पूरे भारत में अनिवार्य किया जा चुका है।
वहीँ अगर आप टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं तो आपको टोल टैक्स चुकाना पड़ता है और इसके लिए आपको फास्टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। वहीँ इसको लेकर भारत में अब पांच ज़रूरी नियम हैं जिन्हे अगर आप नहीं मानते हैं तो आपको ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। आइये जानते हैं ये पांच नियम क्या होता है।
पांच साल बाद पुराना हो जायेगा फास्टैग
अगर आपका फास्टैग पांच साल पुराण हो गया है तो इन नियमों के अनुसार आपको इसे बदलना होगा। साथ ही आपको इसके बदले एक नया फास्टैग लेना होगा। साथ ही इसके लिए आपको KYC की पूरो प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इसके लिए आपको आपके बैंक से जिससे आपका फास्टैग कनेक्ट है उस पोर्टल पर जाना होगा और लॉगिन करना होगा। यहाँ आपको गाड़ी की आरसी अपलोड करनी होगी। साथ ही अपनी गाड़ी की सामने से और साइड की ओर से फोटो अपलोड करनी होगी। इसके अलावा आईडी कार्ड भी आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको तय की गयी फीस भी चुकानी होगी। जिसके बाद आपको नया फास्टैग मिल जायेगा।
विंडशील्ड पर लगाइये फास्टैग
ज़्यादातर देखने को मिलता है कि लोग फास्टैग को गाड़ी पर कहीं भी चिपका लेते हैं वहीँ कई लोग इसे चिपकते ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपको इसके लिए ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ सकता है। क्योंकि नए नियम के अनुसार आपको अपनी गाड़ी की विंडशील्ड पर ही फास्टैग चिपकाना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको दुगना टोल टैक्स देना होगा।
KYC दोबारा करवानी होगी
नए फास्टैग के नियमों के अनुसार आपको अपने फास्टैग को तीन साल बाद फिर से KYC करवाना पड़ेगा। आपको तीन साल फास्टैग के पुराना होने पर दोबारा से इसकी री-केवाईसी करवानी पड़ेगी। इसका प्रोसेस वही होगा जो आपको 5 साल बाद इसके पुराना होने पर करना होता है। इसके लिए 31 अक्टूबर 2024 तक की समय सीमा है और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ब्लैकलिस्ट हो जायेंगें।
नई गाडी के लिए ये है डेडलाइन
अगर आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो तो आपको इसका रजिस्ट्रेशन 90 दिनों में करवाना होगा। इसका मतलब है कि इसी समय सीमा के अंदर आपको नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेचिस नंबर अपलोड करना होगा वहीँ अगर इसके बाद भी प्रोसेस पूरा नहीं होता है तो 30 दिन का समय आपको दिया जायेगा।
मोबाइल से लिंक करवाना ज़रूरी
फास्टैग के लिए आपको मोबाइल नंबर लिंक भी करवाना होगा। आपको बता दें कि जब आप नया फास्टैग लेते हैं तो इससे आपका मोबाइल लिंक रहता है। लेकिन अगर आप अपना नंबर बदलते हैं या उस नंबर को बंद कर देते हैं तो आपको पोर्टल पर इसे दोबारा से लिंक करना होगा।