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Mumbai News: कोर्ट ने लगाया 25 हजार का जुर्माना, आरोपी ने कहा गूगल पर देखा 250 ही बनते हैं, हुई जेल
Mumbai News: व्यक्ति ने जमानत के लिए 25,000 रुपए देने से इनकार कर दिया था और दावा किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत जुर्माना केवल 250 रुपए है।
Mumbai News: एयर इंडिया के विमान में कथित तौर पर अभद्र व्यवहार व धूम्रपान करने के आरोप में एक व्यक्ति ने जमानत के लिए 25 हजार देने से इनकार कर दिया। जमानत राशि न देने पर आरोपी को जेल भेज दिया गया। आरोपी युवक ने कोर्ट में कहा कि उसने गूगल करके पता लगया था कि आईपीसी की धारा के तहत केवल 250 रुपये का जुर्माना पड़ता है। इसलिए वह अपनी जमानत के लिए 25 हजार रूपये का भुगतान नहीं करेगा।
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बता दें कि कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे थी। लेकिन आरोपी ने जमानत देने से इनकार कर दिया। आरोपी ने 13 मार्च को कोर्ट में कहा कि वह ज्यादा जमानत राशि भरने के बजाय जेल जाने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि आरोपी 10 मार्च को एयर इंडिया की लंदन-मुंबई फ्लाइट के बाथरूम में धूम्रपान और अनियंत्रित व्यवहार करते हुए पकड़ा गया था। उसपर भारतीय दंड संहिता की धारा 336 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
आरोपी ने अपना पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि उसने ऑनलाइन पढ़ा था कि आईपीसी की धारा 336 के तहत देय जुर्माना 250 रुपये है, जिसे वह देने को तैयार है, लेकिन जमानत राशि 25 हजार नहीं देगा। इसके बाद अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने 13 मार्च को आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया। मुंबई पुलिस के अनुसार, आरोपी ने विमान में गड़बड़ी की थी और सभी यात्रियों के जीवन को खतरे में डाल दिया था।