TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

नए मोटर व्हीकल एक्ट पर कांग्रेस का बड़ा बयान, सोनिया गांधी ने दिया आदेश

अब खत्म होने के एक साल के अंदर ही लाइसेंस रिन्यूवल करवाया जा सकता है। यही नहीं, ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल ड्राइवरों की कमी पूरी करने के लिए खोले जाएंगे। वहीं,। डीलर ही नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन करेगा।

Manali Rastogi
Published on: 26 April 2023 6:23 PM IST (Updated on: 27 April 2023 1:05 PM IST)
नए मोटर व्हीकल एक्ट पर कांग्रेस का बड़ा बयान, सोनिया गांधी ने दिया आदेश
X
नए मोटर व्हीकल एक्ट पर कांग्रेस का बड़ा बयान, सोनिया गांधी ने दिए नए आदेश

नई दिल्ली: बहुचर्चित नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर कांग्रेस का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा है कि कोई भी नए मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी इसका विरोध सैद्धांतिक तौर पर नहीं करेगी।

यह भी पढ़ें: विक्रम लैंडर से संपर्क साध रहा NASA, जानिए क्या है ‘ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन’

सोनिया गांधी ने ये भी कहा कि इस कानून को लागू किए जाने के दौरान कोई गलत एक्शन हो तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। जानकारी के अनुसार, सोनिया गांधी ने शुक्रवार को पार्टी नेताओं संग हुई बैठक में ये बात कही है। उन्होंने ये बात तब कही जब कांग्रेस शासित राज्य नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर पशोपश में हैं।

Image result for motor vehicle act

यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश में 15 से 23 सितंबर तक चलेगा ”पोलियो अभियान”

बता दें, कांग्रेस शासित राज्य इस नए एक्ट में बदलाव करने की पैरवी कर रहे हैं। हालांकि, सोनिया गांधी ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। ऐसे में पार्टी मुखिया की ओर से आदेश का पालन करना इन राज्यों को भारी पड़ सकता है। मालूम हो, शुक्रवार को सोनिया गांधी ने 10 जनपथ पर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि नए मोटर व्हीकल एक्ट पर इसी मीटिंग में फैसला लिया गया।

Image result for motor vehicle act

क्या कहता है नया मोटर व्हीकल एक्ट?

  1. नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए आधार अनिवार्य होगा।
  2. बगैर हेलमेट या ओवरलोड दोपहिया वाहन पर 3 महीने के लिए ड्राइवर लाइसेंस अयोग्य। बगैर हेलमेट पर 1 हजार रुपए और ओवर लोडिंग पर दो हजार रुपए जुर्माना।
  3. नाबालिग के वाहन चलाते समय हादसा होने पर अभिभावक को 25 हजार रुपए का जुर्माना भरने के साथ-साथ 3 साल की सजा हो सकती है साथ ही जुवेनाइल एक्ट के तहत मामला चलेगा।
  4. अब हिट-एंड-रन के केस में सरकार पीड़ित के परिजनों को 2 लाख या इससे ज्यादा का मुआवजा देगी। ये रकम फिलहाल 25,000 है।
  5. रोड रेगुलेशन्स के उल्लंघन पर अब 100 नहीं, 500 रुपए का जुर्माना। टिकट के बिना ट्रैवल करने का जुर्माना 200 से बढ़कर 500 रुपए।
  6. अथॉरिटी के आदेशों के उल्लंघन पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 2,000 रुपए। लाइसेंस के बिना अनाधिकृत वाहन इस्तेमाल करने पर जुर्माना 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए।
  7. लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5,000 रुपए। ड्राइविंग क्वालिफिकेशन के बिना ड्राइव करने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए।
  8. ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5,000 का जुर्माना। ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 400 से बढ़ाकर LMV के लिए 1000 का जुर्माना और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2,000 का जुर्माना।
  9. खतरनाक ड्राइविंग करने पर जुर्माना 1,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार की बजाय 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा।
  10. स्पीडिंग या रेसिंग करने पर 2,000 नहीं 10,000 हजार भरने होंगे। बिना परमिट के गाड़ी चलाने पर 5000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए।
  11. कैब एग्रीगेटर्स जैसे ओला, उबर के वाहन लाइसेंसिंग शर्तों के उल्लंघन पर कंपनियों पर 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना 100 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए।
  12. एंबुलेंस जैसी आपातकालीन गाड़ियों को रास्ता न देने पर 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर 6 माह की जेल। बिना इंश्योरेंस के 1,000 से जुर्माना बढ़ाकर 2,000 रुपए।
  13. थर्ड पार्टी बीमा भी जरूरी है। ड्राइवर और क्लीनर का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा। हादसे में मृत्यु पर 50 हजार से 5 लाख रुपए तक मुआवजे का प्रावधान है। अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत पर 25 हजार से 2 लाख और घायल होने पर साढ़े 12 से 50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।
  14. मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाया जाएगा, जिसमें सड़क पर चलने वाले सभी चालकों का इंश्योरेंस होगा। इसका इस्तेमाल घायल के इलाज और मृत्यु होने पर परिजनों को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा। हादसे में घायल का फ्री में इलाज करना होगा।
  15. लर्निंग लाइसेंस के लिए पहचान पत्र का ऑनलाइन वेरीफिकेशन अनिवार्य। कमर्शियल लाइसेंस 3 के बजाय 5 साल के लिए मान्य होंगे।
  16. अब खत्म होने के एक साल के अंदर ही लाइसेंस रिन्यूवल करवाया जा सकता है। यही नहीं, ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल ड्राइवरों की कमी पूरी करने के लिए खोले जाएंगे। वहीं,। डीलर ही नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन करेगा।



\
Manali Rastogi

Manali Rastogi

Next Story