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अभियोजन निदेशालय शीघ्र लांच करेगा अपनी अधिकारिक वेबसाइट

अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि संविधान ने किसी व्यक्ति के विरूद्ध अपराध करने वालों को अभियोजित एवं दण्डित कराने का गुरूतर दायित्व राज्य को सौंपा है और राज्य द्वारा यह कार्य अभियोजन विभाग द्वारा सम्पादित किया जाता है।

Newstrack
Published on: 16 Oct 2020 8:00 PM IST
अभियोजन निदेशालय शीघ्र लांच करेगा अपनी अधिकारिक वेबसाइट
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अभियोजन निदेशालय शीघ्र लांच करेगा अपनी अधिकारिक वेबसाइट

लखनऊ: अपराधियों को सजा दिलाये जाने के लिए उत्तर प्रदेश का अभियोजन निदेशालय पहली बार अपनी अधिकारिक वेबसाइट शीघ्र लांच करेगा जिस पर विभागीय गतिविधियों के अतिरिक्त विवेचकों, महिलाओं एवं अभियोजकों के लिए विधिक जानकारी एवं लोकोपयोगी लेख उपलब्ध कराये जायेंगे। अभियोजन निदेशालय द्वारा अपना अधिकारिक यू-ट्यूब चैनल भी आरम्भ किया जायेगा।

926 मामलों में अपराधियों को सजा करायी जा चुकी है

अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि संविधान ने किसी व्यक्ति के विरूद्ध अपराध करने वालों को अभियोजित एवं दण्डित कराने का गुरूतर दायित्व राज्य को सौंपा है और राज्य द्वारा यह कार्य अभियोजन विभाग द्वारा सम्पादित किया जाता है। उन्होंने बताया कि अगस्त 2019 से दिसम्बर 2019 तक महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध हुए 926 मामलों में अपराधियों को सजा करायी जा चुकी है। इसके साथ ही अभियोजन विभाग द्वारा ऐसे 462 मामलों में 31 अगस्त, तक सजा करायी जा चुकी है।

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अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलायेगा

अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन आशुतोष पाण्डेय ने बताया कि प्रभावी अभियोजन के माध्यम से बलात्कार, बलात्कार सहित हत्या, बलात्कार के प्रयास एवं बालकों के विरूद्ध यौन अपराध करने वाले अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलायेगा और छेड़खानी, लज्जा भंग, पीछा करने वाले शोहदों, फब्तियां कसने वालों, अनायास घूरने वालों. तेजाब हमला करने वालों, अश्लीलता करने वालों, अनैतिक देह व्यापार कराने वालों, शराब पीकर हुड़दंग करने वालों. चेन स्नैचर्स और गुण्डा प्रवृत्ति के अपराधियों को भी उनकी जमानतें खारिज कराकर और कठोर सजा भी दिलायेगा उन्होंने बताया कि शक्ति साक्षी हेल्प लाइन के अन्तर्गत अभियोजन निदेशालय मुख्यालय परिसर में साक्षी एवं पीड़ित हेल्प लाइन स्थापित की गयी है।

जागरूकता शिविर आयोजित किये जायेंगे

अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन ने बताया कि साक्षी जागरूकता अभियान के अन्तर्गत अभियोजकों, विवेचकों एवं साक्षियों के पारस्परिक सामंजस्य तथा विश्वास के उद्देश्य से विभिन्न जिला मुख्यालयों एवं विभिन्न थाना स्तरों पर साक्षी जागरूकता शिविर आयोजित किये जायेंगे।

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