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जानिए क्यों SC ने मतदान का समय बदलने की मांग करने वाली याचिका की खारिज?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वह याचिका खारिज कर दी जिसमें आग्रह किया गया था कि निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के लिए मतदान सुबह सात बजे की जगह सुबह साढ़े पांच बजे शुरू करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

Aditya Mishra
Published on: 13 May 2019 2:01 PM IST
जानिए क्यों SC ने मतदान का समय बदलने की मांग करने वाली याचिका की खारिज?
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सुप्रीम कोर्ट की फ़ाइल फोटो

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वह याचिका खारिज कर दी जिसमें आग्रह किया गया था कि निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के लिए मतदान सुबह सात बजे की जगह सुबह साढ़े पांच बजे शुरू करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। याचिका में इसकी वजह गर्मी के प्रकोप एवं पवित्र महीने रमजान को बताया गया था।

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न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी एवं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अवकाशकालीन पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मतदान का समय सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक निर्धारित है और मतदाता सुबह के समय भी मतदान कर सकते हैं।

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पीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा से कहा, ‘‘समय सुबह सात से शाम छह तक है। लोग मत डालने के लिए सुबह के समय आ सकते हैं। उन्हें (चुनाव आयोग) व्यवस्था संबंधी समस्यायों (अगर समय परिवर्तित होता है) का सामना करना पड़ सकता है।’’

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