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करकरे और बाबरी मस्जिद के बयान से प्रज्ञा के चुनाव प्रचार पर 72 घंटे की रोक
प्रतिबंध दो मई (बृहस्पतिवार) सुबह छह बजे से लागू होगा। प्रज्ञा ने कहा था आतंकवादी विरोधी दस्ते (एटीएस) प्रमुख करकरे ने मालेगांव विस्फोट मामले की जांच के दौरान उन्हें यातनाएं दी थीं और उनके शाप की वजह से ही करकरे की 26/11 आतंकवादी हमले में मौत हुई थी।
नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने एटीएस के पूर्व प्रमुख दिवंगत हेमंत करकरे और बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले पर बयानों के लिये भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव अभियान पर बुधवार को 72 घंटे की रोक लगा दी।
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आयोग ने उनके बयानों की "कड़ी निंदा" करते हुए उन्हें "भविष्य में कदाचार को नहीं दोहराने" की चेतावनी दी। चुनाव आयोग ने कहा कि हालांकि प्रज्ञा ने दिवंगत आईपीएस अधिकारी के खिलाफ अपने बयान के लिए माफी मांगी थी, लेकिन इस बयान को "अनुचित" पाया गया है।
प्रतिबंध दो मई (बृहस्पतिवार) सुबह छह बजे से लागू होगा। प्रज्ञा ने कहा था आतंकवादी विरोधी दस्ते (एटीएस) प्रमुख करकरे ने मालेगांव विस्फोट मामले की जांच के दौरान उन्हें यातनाएं दी थीं और उनके शाप की वजह से ही करकरे की 26/11 आतंकवादी हमले में मौत हुई थी।
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इसके अलावा उन्होंने एक बयान दिया था कि 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में शामिल होने के लिये उन्हें अपने ऊपर गर्व है।
(भाषा)