सुप्रीम कोर्ट से हार्दिक पटेल को झटका, अब नहीं लड़ सकेंगे लोकसभा चुनाव!

बता दें कि दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख चार अप्रैल है। ऐसे में अब हार्दिक का चुनाव लड़ना असंभव है।

Shivakant Shukla
Published on: 4 April 2019 9:51 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट से हार्दिक पटेल को झटका, अब नहीं लड़ सकेंगे लोकसभा चुनाव!
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नई दिल्ली: गुजरात के पाटीदार आंदोलन के मुखिया और कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को उच्चतम न्यायालय के फैसले ने आज करारा झटका दिया है। कोर्ट ने मेहसाणा दंगे मामले में उन्हें मिली सजा पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इससे अब वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

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बता दें कि दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख चार अप्रैल है। ऐसे में अब हार्दिक का चुनाव लड़ना असंभव है।

गौरतलब है कि इससे पहले 29 मार्च को गुजरात उच्च न्यायालय ने 2015 के मेहसाणा दंगा मामले में हार्दिक को मिली दो साल की सजा पर रोक लगाने से मना कर दिया था। सजा मिलने की वजह से वह जनप्रतिनिधि 1951 के प्रावधानों के अंतर्गत आ गए हैं। इसके तहत दो साल या अधिक वर्षों की जेल की सजा काट रहा व्यक्ति दोषसिद्धि पर रोक लगने तक चुनाव नहीं लड़ सकता है।

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