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हाईकोर्ट ने रमजान बाद मतदान मांग वाली याचिका की खारिज

रमजान के दौरान लोकसभा चुनाव का मतदान टालने की मांग को लेकर दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के.एस.बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने मोहम्मद जलालुद्दीन सिद्दीकी की जनहित याचिका पर दिया है।

Rishi
Published on: 29 March 2019 3:07 PM GMT
हाईकोर्ट ने रमजान बाद मतदान मांग वाली याचिका की खारिज
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प्रतीकात्मक फोटो

प्रयागराज : रमजान के दौरान लोकसभा चुनाव का मतदान टालने की मांग को लेकर दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के.एस.बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने मोहम्मद जलालुद्दीन सिद्दीकी की जनहित याचिका पर दिया है।

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याचिका पर चुनाव आयोग की तरफ से पी.एन.राय ने प्रतिवाद किया। याची का कहना था कि 6 मई से 5 जून तक रमजान है और सुबह 4 बजे से शाम 6.45 बजे तक मुसलमान रोजा रखता है। 6 मई, 12 मई व 19 मई को होने वाला मतदान रमजान के पहले या बाद में कराया जाए। कोर्ट ने चुनाव आयोग का विषय होने के कारण हस्तक्षेप नहीं किया।

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आशीष शर्मा ऋषि वेब और न्यूज चैनल के मंझे हुए पत्रकार हैं। आशीष को 13 साल का अनुभव है। ऋषि ने टोटल टीवी से अपनी पत्रकारीय पारी की शुरुआत की। इसके बाद वे साधना टीवी, टीवी 100 जैसे टीवी संस्थानों में रहे। इसके बाद वे न्यूज़ पोर्टल पर्दाफाश, द न्यूज़ में स्टेट हेड के पद पर कार्यरत थे। निर्मल बाबा, राधे मां और गोपाल कांडा पर की गई इनकी स्टोरीज ने काफी चर्चा बटोरी। यूपी में बसपा सरकार के दौरान हुए पैकफेड, ओटी घोटाला को ब्रेक कर चुके हैं। अफ़्रीकी खूनी हीरों से जुडी बड़ी खबर भी आम आदमी के सामने लाए हैं। यूपी की जेलों में चलने वाले माफिया गिरोहों पर की गयी उनकी ख़बर को काफी सराहा गया। कापी एडिटिंग और रिपोर्टिंग में दक्ष ऋषि अपनी विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं।

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