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SC का सभी राज्यों को निर्देश, FIR दर्ज होने के 24 घंटे में बेवसाइट पर करें अपलोड

aman
By aman
Published on: 7 Sept 2016 3:10 PM IST
SC का सभी राज्यों को निर्देश, FIR दर्ज होने के 24 घंटे में बेवसाइट पर करें अपलोड
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़े फैसले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटों के भीतर अपनी बेवसाइट पर एफआईआर अपलोड करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार दुर्गम इलाकों के लिए इसकी समय अवधि 72 घंटे की होगी। यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया की दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है।

इलाहाबाद-दिल्ली हाईकोर्ट दे चुकी है ऐसे आदेश

उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 2015 में इसी तरह का आदेश देते हुए कहा था कि यूपी पुलिस अपनी वेबसाइट पर एफआईआर की कॉपी डाले। इसी तरह दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2010 में ऐसा ही आदेश दिया था। इसी पर आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसका दायरा बढाते हुए पूरे देश में लागू करने के निर्देश दिए हैं।

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कुछ राज्यों को रियायत

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि जिन राज्य में इंटरनेट की दिक्कत है वहां ये सीमा 24 घंटे की जगह 72 घंटे की होगी। ये रियायत मिज़ोरम और मेघालय जैसे सुदूर राज्यों को मिलेंगे। इन प्रदेशों में इंटरनेट की दिक्कतें आ रही हैं।

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कोर्ट ने कुछ मामलों में दी छूट

हालांकि, कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर की कॉपी अपलोड करने में छूट दी है। इनमें महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों सहित बेहद संगीन अपराध जैसे अपहरण आदि की एफआईआर की कॉपी वेबसाइट पर नहीं डाली जाएगी। जिन राज्यों में पुलिस की वेबसाइट नहीं है वहां राज्य सरकार की वेबसाइट पर एफआईआर की कॉपी डाली जाएगी।



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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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