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पुराने नोट जमा करने की तारीख का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर छोड़ा

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Published on: 16 Dec 2016 12:47 PM IST
पुराने नोट जमा करने की तारीख का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर छोड़ा
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को पांच न्यायाधीशों वाली एक संवैधानिक बेंच को सौंपा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मामले में 8 सवाल तय किए गए हैं। कोर्ट ने राहत की बात केंद्र सरकार पर छोड़ दी है और मामले में कोई आदेश नहीं दिए है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के अलग-अलग अदालतों में लंबित मामलों पर रोक लगा दी है। अब सभी मामलों की सुनवाई खुद सुप्रीम कोर्ट करेगा।

बता दें कि 8 नवंबर को रात 8 बजे पीएम मोदी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए पुराने 1000-500 के नोट पर बैन लगा दी थी। उसके बाद से विपक्ष के साथ पूरे देश में हड़कंप मच गया। कालाधन रखने वाले लोग बैंकों के चक्कर लगाने लगे तो विपक्ष हंगामा करने लगा। लेकिन इन सब बातों से केंद्र सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। सरकार को देश की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है।

इन सबके साथ ही देश के अलग अलग प्रदेशों के हाईकोर्ट और निचली अदालतों में नोटबंदी को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई। जिसपर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सभी हाईकोर्ट को निर्देश दिए हैं कि वह नोटबंदी के खिलाफ कोई याचिका दायर ना करें।



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